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Pilibhit News: ट्रैक्टर के साथ अब ट्रॉलियों पर भी लगेगी एचएसआरपी
Tue, 25 Mar 2025 12:28 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Tue, 25 Mar 2025 12:28 AM IST
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पीलीभीत। ट्रैक्टर के साथ ही अब ट्राॅलियों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य होगी। इस संबंध में शासन से निर्देश जारी हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द ही अभियान चलाकर ट्राॅलियों का भी पंजीकरण कराने के साथ उन पर एसएचआरपी लगवाई जाएगी।
कृषि कार्य में इस्तेमाल होने के कारण अब तक ट्राॅली का पंजीयन नहीं होता था। ऐसे में कोई हादसा होने पर मालिक के बारे में पता ही नहीं चल पाता। चोरी होने पर भी ट्रॉली खोजने में परेशानी आती। पंजीकरण होने पर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगने पर अब मालिक के बारे में जानकारी करने में आसानी होगी।
ट्रॉली का निर्माण करने वाले निर्माता को भी परिवहन विभाग में अपना पंजीयन कराना होगा। मानकों का पालन कर ट्रॉली का विभाग में पंजीकरण कराया जाएगा।
व्यावसायिक पंजीकरण न के बराबर, होगी जांच
परिवहन विभाग के मुताबिक जिले में करीब चार हजार ट्रैक्टरों का पंजीकरण कृषि कार्य में है। जबकि ईंट-भट्ठों, मौरंग-सीमेंट व मिट्टी आदि की ढुलाई में ट्रैक्टर-ट्राॅली का धड़ल्ले से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। ट्रैक्टर के व्यावसायिक पंजीकरण को लेकर भी विभाग सजग हुआ है। व्यावसायिक पंजीकरण न होने से विभाग को राजस्व नुकसान भी हो रहा है।
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वर्जन
ट्राॅलियों के पंजीकरण को लेकर शासन से आदेश जारी किया गया है। जल्द ही अभियान चलाकर इसका पालन कराया जाएगा। ट्रॉलियां बनाने वालों को भी विभाग में पंजीकरण कराना होगा। - वीरेंद्र सिंह, एआरटीओ
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कृषि कार्य में इस्तेमाल होने के कारण अब तक ट्राॅली का पंजीयन नहीं होता था। ऐसे में कोई हादसा होने पर मालिक के बारे में पता ही नहीं चल पाता। चोरी होने पर भी ट्रॉली खोजने में परेशानी आती। पंजीकरण होने पर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगने पर अब मालिक के बारे में जानकारी करने में आसानी होगी।
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ट्रॉली का निर्माण करने वाले निर्माता को भी परिवहन विभाग में अपना पंजीयन कराना होगा। मानकों का पालन कर ट्रॉली का विभाग में पंजीकरण कराया जाएगा।
व्यावसायिक पंजीकरण न के बराबर, होगी जांच
परिवहन विभाग के मुताबिक जिले में करीब चार हजार ट्रैक्टरों का पंजीकरण कृषि कार्य में है। जबकि ईंट-भट्ठों, मौरंग-सीमेंट व मिट्टी आदि की ढुलाई में ट्रैक्टर-ट्राॅली का धड़ल्ले से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। ट्रैक्टर के व्यावसायिक पंजीकरण को लेकर भी विभाग सजग हुआ है। व्यावसायिक पंजीकरण न होने से विभाग को राजस्व नुकसान भी हो रहा है।
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ट्राॅलियों के पंजीकरण को लेकर शासन से आदेश जारी किया गया है। जल्द ही अभियान चलाकर इसका पालन कराया जाएगा। ट्रॉलियां बनाने वालों को भी विभाग में पंजीकरण कराना होगा। - वीरेंद्र सिंह, एआरटीओ