{"_id":"69838a1cf67135d0560fdefc","slug":"milk-sample-fails-two-vendors-fined-50000-pilibhit-news-c-121-1-lkh1003-153195-2026-02-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pilibhit News: दूध का नमूना फेल, दो विक्रेताओं पर लगाया 50 हजार का जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Pilibhit News: दूध का नमूना फेल, दो विक्रेताओं पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
Wed, 04 Feb 2026 11:34 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Wed, 04 Feb 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
पीलीभीत। एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने खाद सुरक्षा के वादों का निस्तारण करते हुए दो दूध विक्रेताओं पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों विक्रेता बरेली के रहने वाले हैं। शहर में दूध बिक्री का व्यवसाय करते मिले थे।
खाद्य सुरक्षा टीम ने मार्च 2025 में शहर के बेलो वाला चौराहा पर ओल्ड सिटी बरेली निवासी मोहम्मद रहबर रजा के मिश्रित दूध की जांच की। नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। जांच में दूध अवमानक मिलने पर एडीएम न्यायालय ने रहबर रजा 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। एक अन्य वाद में खाद्य टीम ने जनवरी 2025 में शहर के असम चौराहे पर दूध विक्रेता अनुज कुमार यादव निवासी गांव अटुंगा थाना क्योलड़िया-बरेली की ओर से लाए गए दूध का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। जांच में दूध अवमानक मिलने पर न्यायालय ने विक्रेता अनुज कुमार व एफबीओ मालिक भूपराम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
बिना पंजीकरण कारोबार संचालित करने वाले पर भी जुर्माना
खाद्य सुरक्षा टीम ने मार्च 2025 में नरायनपुर असम चौराहा पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान सनी कोल्ड ड्रिंक का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीकरण/लाइसेंस नहीं मिला। विभाग ने विक्रेता/मैनेजर सुच्चा सिंह व मालिक संतोष सिंह के खिलाफ वाद दायर किया। एडीएम न्यायालय ने दोनों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
खाद्य सुरक्षा टीम ने मार्च 2025 में शहर के बेलो वाला चौराहा पर ओल्ड सिटी बरेली निवासी मोहम्मद रहबर रजा के मिश्रित दूध की जांच की। नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। जांच में दूध अवमानक मिलने पर एडीएम न्यायालय ने रहबर रजा 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। एक अन्य वाद में खाद्य टीम ने जनवरी 2025 में शहर के असम चौराहे पर दूध विक्रेता अनुज कुमार यादव निवासी गांव अटुंगा थाना क्योलड़िया-बरेली की ओर से लाए गए दूध का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। जांच में दूध अवमानक मिलने पर न्यायालय ने विक्रेता अनुज कुमार व एफबीओ मालिक भूपराम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
बिना पंजीकरण कारोबार संचालित करने वाले पर भी जुर्माना
खाद्य सुरक्षा टीम ने मार्च 2025 में नरायनपुर असम चौराहा पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान सनी कोल्ड ड्रिंक का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीकरण/लाइसेंस नहीं मिला। विभाग ने विक्रेता/मैनेजर सुच्चा सिंह व मालिक संतोष सिंह के खिलाफ वाद दायर किया। एडीएम न्यायालय ने दोनों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन