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Pilibhit News: बालिका से दुष्कर्म की कोशिश के दोषी को 10 साल कैद की सजा

Sat, 26 Oct 2024 02:47 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 26 Oct 2024 02:47 AM IST
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Man sentenced to 10 years imprisonment for attempting to rape a girl
पीलीभीत। बालिका से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) गीता सिंह ने दोषी पाते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि जमा होने पर नियमानुसार रकम पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।
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थाना बीसलपुर निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देकर कहा कि तीन अप्रैल 2022 की शाम अपने परिवार सहित रामलीला मैदान स्थित गुलेश्वरनाथ मंदिर गया था। मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था।
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रात 8:30 बजे मन्दिर के पीछे से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। जिसे सुनकर मंदिर के पीछे देखने गया तो एक अनजान व्यक्ति उनकी चार वर्षीय पुत्री से छेड़खानी कर रहा था। उन्हें देखकर वह भागने लगा। पकड़ने की कोशिश की तो बाएं हाथ पर डंडा मारा।
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शोर मचाकर मंदिर में मौजूद अन्य लोगों को बुलाया और उनकी मदद से उसे पकड़ लिया। उसने अपना नाम पप्पू निवासी बिहारीपुर कुमरिखा थाना बीसलपुर बताया। लोगों की मदद से पकड़कर उसे थाना लाया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान न्यायालय में गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की सुनवाई और पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
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गिरोह बनाकर वाहन चोरी कर बिक्री करने के आरोपी को ढाई साल कैद की सजा

पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) / अपर सत्र न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी को दोषी पाते हुए ढाई साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
थाना पूरनपुर के प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ 27 नवंबर 2020 को क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पता चला कि मुझाखुर्द का उवैद उर्फ उमैद ने एक संगठित गिरोह बना रखा है। इस गैंग के अरशद उर्फ गुड्डू तथा थाना बंडा के ग्राम ददूरी का हरिद्वारी लाल अपने आर्थिक लाभ के लिए संगठित होकर गैंग के रूप में वाहन चोरी व बिक्री कर अवैध रूप से धन अर्जित करने में लिप्त हैं।

इनका जनहित में स्वतंत्र रहना ठीक नहीं है। आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान हरिद्वारी लाल की पत्रावली पर सुनवाई की गई। न्यायालय में कई गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। संवाद
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