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भीड़ लगाने में अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक पर हो गई एफआईआर

Fri, 15 May 2020 01:00 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 15 May 2020 01:00 AM IST
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lockdown break in Pilibhit
पूरनपुर। सामाजिक दूरी का पालन न कराने पर अल्ट्रासाउंड सेंटर सील करने के बाद अब सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. सीपी सिंह की ओर से संचालक डॉ. शोभित सेठ पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। अल्ट्रासाउंड सेंटर में छापा मारने के दौरान 120 लोगों की भीड़ मिली थी।
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अशोक कॉलोनी स्थित सेठ अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी का पालन न होने की शिकायत अफसरों से की गई थी। शिकायत पर सीएमओ डॉ. सीमा अग्रवाल ने मंगलवार को टीम के साथ छापा मारकर अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया था। बुधवार को सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. सीपी सिंह ने अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक डॉ. शोभित सेठ के खिलाफ महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन नियमों का पालन न करने की तहरीर पुलिस को दी। डॉ. शोभित सेठ ने प्रतिष्ठान खोलने का अनुमति पत्र भी मौके पर नहीं दिखाया था। दो दिन पहले एसडीएम और सीओ ने सेंटर पर भारी भीड़ मिलने पर संचालक को चेतावनी दी थी। इसके बाद भी सेंटर पर भीड़ कम नहीं हुई। छापा मारने के दिन भी 120 लोगों की भीड़ मिली। प्रभारी चिकित्साधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक डॉ. शोभित सेठ पर रिपोर्ट दर्ज की है।
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बिना रजिस्ट्रेशन पैथोलॉजी चलाने में संचालक पर रिपोर्ट
पूरनपुर। बिना रजिस्ट्रेशन चलती मिली पैथोलॉजी सील करने के मामले में पुलिस ने सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. सीपी सिंह की ओर से पैथोलॉजी संचालक मोहम्मद अजीम पर धोखाधड़ी और इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। छापा के दौरान पैथोलॉजी पर कोई पैथोलॉजिस्ट नहीं मिला था। पैथोलॉजी संचालक उस समय अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र भी नहीं दिखा सका था।
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लॉकडाउन में कस्बे के ब्लाक रोड पर मंगलवार को प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. सीपी सिंह ने खुली मिली एचएम पैथोलॉजी को सील कर दिया था। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में स्वीकृत न होने के बाद भी पैथोलॉजी खोली गई थी। जांच में वहां पर कोई पैथोलॉजिस्ट भी नहीं मिला था। मौके पर मिले पैथोलॉजी संचालक को अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र दिखाने को कहा तो वह नहीं दिखा पाया। बिना डिग्री पैथोलॉजी में मरीजों के चेकअप किए जा रहे थे। एमओआईसी ने इसकी रिपोर्ट सीएमओ को भेजी। पुलिस ने एमओआईसी की ओर से पैथोलॉजी संचालक मोहम्मद अजीम पर धोखाधड़ी और इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
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