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Pilibhit News: दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 12 Sep 2025 11:39 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 12 Sep 2025 11:39 PM IST
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Life imprisonment to the accused of raping and killing a girl
पीलीभीत। छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने सवा दो लाख रुपये जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि जमा होने पर संपूर्ण धनराशि प्रतिकर के रूप में वारिसान को सौंपने का आदेश दिया।
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थाना माधोटांडा क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने छह नवंबर 2020 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी छह वर्षीय पुत्री गोमती उद्गम स्थल के पास से गायब हो गई। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की। इधर, पुत्री को खोज रहे परिवार को अगले दिन सुबह उद्गम स्थल के निकट गन्ने के खेत में बालिका का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमाॅर्टम कराया। पोस्टमाॅर्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। विवेचना के दौरान पता चला कि श्रीराम ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भिजवाया। आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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