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Pilibhit News: एसिड अटैक के चार दोषियों को उम्रकैद
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एक साल पहले तेजाब के हमले में पत्नी की हो गई थी मौत, पति हुआ था घायल
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। घर में घुसकर तेजाब डालकर महिला की हत्या करने व पति को घायल करने के मामले में जनपद न्यायाधीश सुधीर कुमार ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 60- 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर दो लाख रुपये पीड़ित को दिए जाने का आदेश दिए हैं।
थाना गजरौला के ग्राम आगयारी पंडरी के लेखराज ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उसके सगे भाई नन्हे लाल और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी से गांव के राजेश का विवाद हो गया था। नन्हेलाल ने मुकदमा राजेश के खिलाफ लिखाया था। इस पर 9 मई 2022 की रात्रि दो बजे राजेश, रामकृष्ण, अजय कुमार, गुडू, छोटेलाल, हरि शंकर दीवार कूद कर घर मे आ गए। घर मे लाइट जल रही थी। कूदने की आहट पर नन्हेलाल ने इन लोगों को पहचान लिया।
हमलावरों ने नन्हेलाल और उनकी पत्नी पर तेजाब डाल दिया। दोनों को अस्पताल मे भर्ती कराया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। इलाज के दौरान लक्ष्मी देवी की बरेली के अस्पताल में मृत्यु हो गई । पुलिस ने विवेचना में रामकृष्ण, अजय कुमार, गुड्डू, छोटे लाल, हरिशंकर, रोशन लाल, राजेश को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपियों ने खुद को निर्दोष होना बताया।
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न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद रोशनलाल, गुड्डू , राजेश और हरि शंकर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया साथ ही 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। रामकृष्ण, अजय कुमार और छोटेलाल के विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने पर उन्हें दोष मुक्त किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पाल गंगवार, बृजेंद्र मोहन दीक्षित और उपेंद्र बाजपेई ने की। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता देवेंद्र वर्मा ने की ।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। घर में घुसकर तेजाब डालकर महिला की हत्या करने व पति को घायल करने के मामले में जनपद न्यायाधीश सुधीर कुमार ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 60- 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर दो लाख रुपये पीड़ित को दिए जाने का आदेश दिए हैं।
थाना गजरौला के ग्राम आगयारी पंडरी के लेखराज ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उसके सगे भाई नन्हे लाल और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी से गांव के राजेश का विवाद हो गया था। नन्हेलाल ने मुकदमा राजेश के खिलाफ लिखाया था। इस पर 9 मई 2022 की रात्रि दो बजे राजेश, रामकृष्ण, अजय कुमार, गुडू, छोटेलाल, हरि शंकर दीवार कूद कर घर मे आ गए। घर मे लाइट जल रही थी। कूदने की आहट पर नन्हेलाल ने इन लोगों को पहचान लिया।
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हमलावरों ने नन्हेलाल और उनकी पत्नी पर तेजाब डाल दिया। दोनों को अस्पताल मे भर्ती कराया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। इलाज के दौरान लक्ष्मी देवी की बरेली के अस्पताल में मृत्यु हो गई । पुलिस ने विवेचना में रामकृष्ण, अजय कुमार, गुड्डू, छोटे लाल, हरिशंकर, रोशन लाल, राजेश को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपियों ने खुद को निर्दोष होना बताया।
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न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद रोशनलाल, गुड्डू , राजेश और हरि शंकर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया साथ ही 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। रामकृष्ण, अजय कुमार और छोटेलाल के विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने पर उन्हें दोष मुक्त किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पाल गंगवार, बृजेंद्र मोहन दीक्षित और उपेंद्र बाजपेई ने की। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता देवेंद्र वर्मा ने की ।