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Pilibhit News: दो मार्गों को छिपाकर कराई जमीन की रजिस्ट्री, 4.18 लाख का जुर्माना लगा
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डीएम ने तहसीलदार को दिए जुर्माना राशि वसूलने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। दो मार्गों को छिपाकर कराए गए जमीन के बैनामे के मामले में डीएम न्यायालय ने खरीदार पर 4.18 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई जांच अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
तहसील कलीनगर के माधोटांडा में पूरनपुर के तनिष्क वर्मा पुत्र कौशल किशोर वर्मा निवासी मोहल्ला चौक ने 18 जुलाई 2023 को गाटा संख्या 818 रकबा 0.575 में से 0.1687 हेक्टेयर का बैनामा कराया था। खरीदार ने यह बैनामा जाकिर अली से कराया।
बाद में उप निबंधक, पूरनपुर ने 16 फरवरी 2024 को स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जमीन से लगे हुए दो रास्तों का उल्लेख रजिस्ट्री में न होने की बात सामने आई। ऐसे में बैनामा संख्या 6966 पर कम स्टांप की जांच एसडीएम कलीनगर आशुतोष गुप्ता और पूरनपुर एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला से कराई गई।
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जमीन आबादी के करीब होने और दो रास्तों का बैनामे में उल्लेख नहीं होने का खुलासा हुआ। दोनों अधिकारियों की जांच आख्या पर डीएम न्यायालय में सुनवाई हुई। डीएम संजय कुमार सिंह ने 1.5 प्रतिशत ब्याज समेत 4,18,930 रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही तहसीलदार को जुर्माना राशि वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। दो मार्गों को छिपाकर कराए गए जमीन के बैनामे के मामले में डीएम न्यायालय ने खरीदार पर 4.18 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई जांच अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
तहसील कलीनगर के माधोटांडा में पूरनपुर के तनिष्क वर्मा पुत्र कौशल किशोर वर्मा निवासी मोहल्ला चौक ने 18 जुलाई 2023 को गाटा संख्या 818 रकबा 0.575 में से 0.1687 हेक्टेयर का बैनामा कराया था। खरीदार ने यह बैनामा जाकिर अली से कराया।
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बाद में उप निबंधक, पूरनपुर ने 16 फरवरी 2024 को स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जमीन से लगे हुए दो रास्तों का उल्लेख रजिस्ट्री में न होने की बात सामने आई। ऐसे में बैनामा संख्या 6966 पर कम स्टांप की जांच एसडीएम कलीनगर आशुतोष गुप्ता और पूरनपुर एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला से कराई गई।
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जमीन आबादी के करीब होने और दो रास्तों का बैनामे में उल्लेख नहीं होने का खुलासा हुआ। दोनों अधिकारियों की जांच आख्या पर डीएम न्यायालय में सुनवाई हुई। डीएम संजय कुमार सिंह ने 1.5 प्रतिशत ब्याज समेत 4,18,930 रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही तहसीलदार को जुर्माना राशि वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।