फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Initiative started on the demand to connect judicial jurisdiction with Lucknow High Court

Pilibhit News: न्यायिक क्षेत्राधिकार को लखनऊ हाईकोर्ट से जोड़ने की मांग पर शुरू हुई पहल

Sun, 08 Sep 2024 10:42 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 08 Sep 2024 10:42 PM IST
विज्ञापन
Initiative started on the demand to connect judicial jurisdiction with Lucknow High Court
पीलीभीत। न्यायिक क्षेत्राधिकार को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से जोड़ने के लिए जिला संयुक्त बार एसोसिएशन की ओर से दिए गए मांग पत्र पर केंद्रीय विधि एवं राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्रवाई शुरू करा दी है।
विज्ञापन

जनपद दौरे पर आए केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद को जनपद के अधिवक्ताओं ने जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्र के साथ ज्ञापन सौंपकर जनपद के न्यायिक क्षेत्राधिकार को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से जोड़ने की मांग की थी। ज्ञापन में कहा गया था कि उच्च न्यायालय प्रयागराज की दूरी पीलीभीत से करीब 600 किलोमीटर है।
विज्ञापन

जबकि लखनऊ की दूरी 300 किलोमीटर से कम है। जिले के न्यायिक क्षेत्राधिकार को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से जोड़ने पर जन सामान्य को सस्ता और सुलभ न्याय आसानी से मिल सकेगा। जन सामान्य के समय और पैसे की बर्बादी भी कम होगी। केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने अधिवक्ताओं के मांग पत्र को केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपा।
विज्ञापन
विज्ञापन

केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उक्त ज्ञापन का संज्ञान लेकर विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन वर्ती संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेजा है। केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद की ओर से उक्त पत्र की प्रति जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्र एडवोकेट को भेजी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed