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एएसपी इंदु सिद्धार्थ का वारंट वेतन रोकने के दिए आदेश

Tue, 05 Jan 2016 11:43 PM IST
plibhit
plibhit Updated Tue, 05 Jan 2016 11:43 PM IST
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कोर्ट में विचाराधीन मामले में गवाही देने न आने पर स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट जयप्रकाश पांडेय ने अपर पुलिस अधीक्षक इंदु सिद्धार्थ का वारंट जारी किया है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ के एसपी को आदेश दिया है कि इंदु सिद्धार्थ का वेतन अग्रिम आदेशों तक भुगतान न किया जाए।

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कोर्ट में थाना जहानाबाद का मोहम्मद शफी समेत कई अन्य पर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने व एससीएसटी एक्ट का केस विचाराधीन है। इस मामले की विवेचना पीलीभीत में गत दिनों सीओ पद पर तैनात रहीं इंदु सिद्धार्थ ने की थीं। अब वह अपर पुलिस अधीक्षक हो गई हैं। कोर्ट ने कई बार सम्मन भेजे लेकिन वह अदालत में गवाही देने नहीं आई। इस केस के अन्य गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं।
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स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट जयप्रकाश पांडेय ने इंदु सिद्धार्थ का वारंट जारी किया है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ के एसपी को आदेश दिया है कि गवाह को 11 जनवरी 2016 को गवाही के लिए अदालत में हाजिर करें। न्यायालय के आदेशों तक उनका वेतन भी रोक दें। न्यायालय में साक्ष्य अंकित होने के बाद ही वेतन का भुगतान करें। कोर्ट में आदेश में लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह साक्षी जानबूझ कर कोई न कोई कारण दर्शाकर साक्ष्य में उपस्थित से बच रहा है जो कि उचित नहीं है।

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