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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   If a vehicle older than 15 years is found in operation, action will be taken against the school management.

Pilibhit News: 15 वर्ष से अधिक वाहन संचालित मिला तो स्कूल प्रबंधन पर होगी कार्रवाई

Thu, 19 Mar 2026 11:29 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 19 Mar 2026 11:29 PM IST
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If a vehicle older than 15 years is found in operation, action will be taken against the school management.
पीलीभीत। स्कूली वाहनों के लिए शासन से नया आदेश जारी हुआ है। इसमें 15 साल या इससे अधिक पुराने वाहन का संचालन मिलने पर संचालक के साथ ही स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की जाएगी। शासन से आए आदेश के बाद अफसरों ने कवायद शुरू कर दी है।
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जिले में करीब 525 वाहनों का स्कूली वाहनों के रूप में पंजीकरण है। इन वाहनों में करीब 52 स्कूली वाहनों की फिटनेस अधूरी है। इन वाहन संचालकों के साथ ही स्कूल प्रबंधन को भी नोटिस जारी कर इनकी फिटनेस कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों ने पंजीकृत वाहनों की समयावधि की सूची बनाना शुरू कर दी है। इन वाहनों को चिह्नित कर उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सके। एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 15 साल से पुराने वाहनों का संचालन स्कूलों में नहीं किया जाएगा।
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नियमों के उल्लंघन पर पांच बार हुआ चालान तो नहीं मिलेगा बीमा क्लेम
- सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए शासन से आदेश जारी
संवाद न्यूज एजेंसी

पीलीभीत। नियमों का उल्लंघन कर वाहन संचालन करने वालों पर विभागीय अफसर सख्त हुए हैं। पांच बार से अधिक चालान होने पर संबंधित वाहन चालकों को बीमा क्लेम का लाभ नहीं दिया जाएगा। शासन से आए आदेश के बाद अफसरों ने इसको लेकर कवायद तेज कर दी है।
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शासन स्तर से सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों को सख्त किया गया है। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। नए प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई चालक पांचवीं बार यातायात नियम तोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो दुर्घटना की स्थिति में उसे बीमा क्लेम का लाभ नहीं दिया जाएगा।

इसको लेकर शासन स्तर से विभाग को आदेश भेज दिया गया है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पांच बार से अधिक चालान होने पर वाहन चालकों को बीमा क्लेम का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसको लेकर शासन से आदेश जारी हो गया है।
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