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Pilibhit News: गैर इरादातन हत्या के दोषी पति को छह साल की कैद
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पीलीभीत। पत्नी की गैर इरादातन हत्या के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटि ने दोषी पाते हुए छह साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
थाना सुनगढ़ी के ग्राम चिडि़यादाह गौहनिया निवासी वादी बृजपाल ने 11 जुलाई 2021 को थाना बिलसंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उसकी पुत्री नीरज की शादी दस वर्ष पूर्व थाना बिलसंडा के ग्राम कल्यानपुर निवासी पुष्पेंद्र कुमार के साथ हुई थी। पुत्री के तीन बच्चे हुए।
आरोप लगाया कि पति उसकी पुत्री पर अनावश्यक रूप से शक कर मारपीट करता था। 22 जून 2021 को भी पुष्पेंद्र ने उसकी पुत्री के साथ मारपीट की। मायके आने पर ससुराल के लोग गलती मानने के साथ पुत्री को विदा करा ले गए।
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10 जुलाई 2021 को तीन बजे वादी की साली ने फोन करके बताया कि पुत्री को उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर मार दिया है। विवेचना में मामला गैर इरादतन हत्या का पाते हुए पुलिस ने पुष्पेंद्र के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने वादी सहित कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
बालक से अप्राकृतिक संबंध के
प्रयास में सात साल की कैद
पीलीभीत। बालक से अप्राकृतिक संबंध बनाने का प्रयास करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायधीश/ पाॅक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।
अभियोजन के अनुसार थाना बीसलपुर में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर कहा कि तीन फरवरी 2019 को शाम पांच बजे मोहल्ले का फरान उसके सात वर्षीय पुत्र को बहलाकर बाइक पर बैठाकर गन्ने के खेत में ले गया। वहां उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने का प्रयास किया। शोर मचाने पर फरान मोटर साइकिल छोड़कर भाग गया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुश कुमार वर्मा ने पैरवी करते हुए कई गवाह पेश किए। आरोपी ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई की। पत्रावली का अवलोकन करते हुए आरोपी पर दोष सिद्ध होना पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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थाना सुनगढ़ी के ग्राम चिडि़यादाह गौहनिया निवासी वादी बृजपाल ने 11 जुलाई 2021 को थाना बिलसंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उसकी पुत्री नीरज की शादी दस वर्ष पूर्व थाना बिलसंडा के ग्राम कल्यानपुर निवासी पुष्पेंद्र कुमार के साथ हुई थी। पुत्री के तीन बच्चे हुए।
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आरोप लगाया कि पति उसकी पुत्री पर अनावश्यक रूप से शक कर मारपीट करता था। 22 जून 2021 को भी पुष्पेंद्र ने उसकी पुत्री के साथ मारपीट की। मायके आने पर ससुराल के लोग गलती मानने के साथ पुत्री को विदा करा ले गए।
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10 जुलाई 2021 को तीन बजे वादी की साली ने फोन करके बताया कि पुत्री को उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर मार दिया है। विवेचना में मामला गैर इरादतन हत्या का पाते हुए पुलिस ने पुष्पेंद्र के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने वादी सहित कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
बालक से अप्राकृतिक संबंध के
प्रयास में सात साल की कैद
पीलीभीत। बालक से अप्राकृतिक संबंध बनाने का प्रयास करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायधीश/ पाॅक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।
अभियोजन के अनुसार थाना बीसलपुर में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर कहा कि तीन फरवरी 2019 को शाम पांच बजे मोहल्ले का फरान उसके सात वर्षीय पुत्र को बहलाकर बाइक पर बैठाकर गन्ने के खेत में ले गया। वहां उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने का प्रयास किया। शोर मचाने पर फरान मोटर साइकिल छोड़कर भाग गया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुश कुमार वर्मा ने पैरवी करते हुए कई गवाह पेश किए। आरोपी ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई की। पत्रावली का अवलोकन करते हुए आरोपी पर दोष सिद्ध होना पाते हुए सजा सुनाई। संवाद