फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Gangster convicted; sentenced to two-and-a-quarter years in prison and fined.

Pilibhit News: गैंगस्टर के दोषी को सवा दो साल कैद, जुर्माना

Tue, 14 Jul 2026 01:07 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jul 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
Gangster convicted; sentenced to two-and-a-quarter years in prison and fined.
पीलीभीत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने गैंगस्टर के आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना समेत जेल में बिताई अवधि के अलावा दो साल तीन माह 15 दिन की सजा सुनाई।
विज्ञापन

अभियोजन के मुताबिक, थानाध्यक्ष सुनगढ़ी पवन पांडेय ने 27 मार्च 2024 को थाना सुनगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि थाना न्यूरिया क्षेत्र के गांव सिमरिया गौसू निवासी गैंग लीडर राजेंद्र सिंह उर्फ अजगर सिंह व उसके साथी राजू गुप्ता गैंग बनाकर अपराध करते हैं। वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी राजेंद्र सिंह ने पत्रावली अलग कर सुनवाई करने का प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली अलग करते हुए सुनवाई की। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed