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Pilibhit News: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष का कारावास

Wed, 25 Sep 2024 11:00 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 25 Sep 2024 11:00 PM IST
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Four years imprisonment for molesting a minor girl
पीलीभीत। किशोरी को बुरी नीयत से पकड़ने और छेड़खानी करने का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश (बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम) छांगुर राम ने अभियुक्त को चार वर्ष के कारावास से दंडित किया। साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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थाना कोतवाली सदर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि उसकी अव्यस्क पुत्री अपने घर के पीछे खाली पड़े भूखंड में उपले थाप रही थी। तभी गनेश पुत्र पुत्तू लाल आ गया और उसकी पुत्री से छेड़खानी करने लगा। चीख पुकार सुनकर वह मौके पर पहुंचा तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
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वाद विवेचना के आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन करने गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध होना पाते हुए 11 हजार रुपये के अर्थदंड सहित चार वर्ष कारावास से दंडित किया है।
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