फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Four brothers sentenced to life imprisonment for culpable homicide in Pilibhit

Pilibhit: गैर इरादतन हत्या में चार भाइयों को उम्रकैद, दूसरे पक्ष के पांच लोगों को मारपीट के मामले में सजा

Wed, 26 Feb 2025 05:35 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 26 Feb 2025 05:35 PM IST
सार

पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में 12 साल पहले दो पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें एक पक्ष के घायल व्यक्ति की मौत हो गई। इसमें गैर इरादतन हत्या का मुकदमा लिखा गया। इस मामले में चार भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, दूसरे पक्ष के पांच लोगों को मारपीट के मामले में छह-छह साल कैद की सजा सुनाई गई है। 

विज्ञापन
Four brothers sentenced to life imprisonment for culpable homicide in Pilibhit
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पीलीभीत में अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने गैर इरादतन हत्या और मारपीट के 12 साल पुराने मामले में मंगलवार को दोनों पक्षों के दोषियों को सजा सुनाई। गैर इरादतन हत्या में एक पक्ष के चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 39 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष के पांच दोषियों को भी छह-छह साल कैद की सजा सुनाई है। इनमें दो सगे भाई हैं। साथ ही आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना किया है।

विज्ञापन


पूरनपुर के मोहल्ला रजागंज के वार्ड नंबर सात निवासी मेहंदी हसन ने थाना पूरनपुर में करीब 12 साल पहले रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 10 अक्तूबर 2013 को रजागंज देहात के चार सगे भाई शेर मोहम्मद, आजाद, शमशेर व गुलशेर अन्य लोगों के साथ दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुसे और मारपीट की। तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। गंभीर रूप से घायल नवाब हसन और अमीर हसन को परिजनों ने बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान 25 नवंबर 2013 को नवाब हसन की मौत हो गई थी। दूसरे पक्ष के शमशेर ने भी मेहंदी हसन के अलावा चार अन्य लोगों पर मारपीट कर घायल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन


पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किए। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में मोहम्मद, आजाद, शमशेर व गुलशेर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, दूसरे पक्ष के मेहंदी हसन, अमीर हसन, इरफान और सगे भाइयों शान मोहम्मद व अली मोहम्मद को मारपीट का दोषी पाते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed