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Pilibhit News: चोरी की बाइक बेचने-खरीदने के दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा
Tue, 13 Feb 2024 03:55 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Tue, 13 Feb 2024 03:55 AM IST
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पीलीभीत। चोरी की बाइक की नंबर प्लेट बदल कर बिक्री करने के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। मुख्य दोषी विक्रम सिंह उर्फ विक्का पर 31 हजार रुपये और इकबाल उर्फ लाला पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा का यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार दुगराकोटी ने किया है।
दो जून 2016 को मुकदमा वादी सब इंस्पेक्टर राकेश सिंह मय पुलिसफोर्स के साथ नौगवां चौराहे पर चैकिंग कर रहे थे। एक व्यक्ति चेकिंग होता देख मंडी की ओर भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में अपना नाम विक्रम उर्फ विक्का बताया। बाइक के बारे में पूछा, तो 31 मई, 2016 को शहर के एक अस्पताल से चोरी करने की बात बताई। जांच बाइक की नंबर प्लेट बदली पाई गई।
पूछताछ में बाइक चोरी कर नंबर प्लेट बंदलकर बिक्री करने की बात स्वीकारी थी। विक्रम सिंह ने बाइक खरीदने वाले ग्राम बूढ़ानपुर थाना तिलहर निवासी इकबाल उर्फ लाला का नाम भी बताया था। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान कई गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस व दलीलों को सुनने के बाद विक्रम सिंह व इकबाल को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) नंदन बाबू गंगवार ने की।
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दो जून 2016 को मुकदमा वादी सब इंस्पेक्टर राकेश सिंह मय पुलिसफोर्स के साथ नौगवां चौराहे पर चैकिंग कर रहे थे। एक व्यक्ति चेकिंग होता देख मंडी की ओर भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में अपना नाम विक्रम उर्फ विक्का बताया। बाइक के बारे में पूछा, तो 31 मई, 2016 को शहर के एक अस्पताल से चोरी करने की बात बताई। जांच बाइक की नंबर प्लेट बदली पाई गई।
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पूछताछ में बाइक चोरी कर नंबर प्लेट बंदलकर बिक्री करने की बात स्वीकारी थी। विक्रम सिंह ने बाइक खरीदने वाले ग्राम बूढ़ानपुर थाना तिलहर निवासी इकबाल उर्फ लाला का नाम भी बताया था। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान कई गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस व दलीलों को सुनने के बाद विक्रम सिंह व इकबाल को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) नंदन बाबू गंगवार ने की।
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