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Pilibhit News: छेड़छाड़ के मामले में दोषी को पांच वर्ष की सजा

Tue, 06 Feb 2024 12:47 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 06 Feb 2024 12:47 AM IST
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Five years imprisonment to the culprit in molestation case
पीलीभीत। बालिका से छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायधीश पाॅस्को एक्ट गीता सिंह ने आरोपी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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23 फरवरी, 2022 को थाना पूरनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें पीड़िता की मां ने बताया कि 21 फरवरी को उसकी पुत्री भागवत कथा सुनने के बाद दीपक जलाकर घर लौट रही थी। तभी सुनसान जगह पर सर्वेश ने उसे बुरी नीयत से पकड़कर और अश्लील हरकतें करने लगा। राहगीरों ने टाॅर्च लगाई तो आरोपी सर्वेश भाग गया। पुत्री ने घर आकर घटना के बारे में बताया।
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सर्वेश के घर जाकर शिकायत की तो उसे गालियां व धमकी देकर भगा दिया। पति को फोन करके घटना बताई। पति के हरियाणा से आने के बाद रिपोर्ट लिखी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद और पत्रावली अवलोकन करने के पश्चात अभियोजन पक्ष ने वादिनी सहित कई गवाह कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी अमित कुमार शुक्ला ने की ।
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