फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Farmer leader VM Singh acquitted from court in 13 year old case

किसान नेता वीएम सिंह 13 वर्ष पुराने मामले में अदालत से दोषमुक्त

Tue, 09 Aug 2022 12:40 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 09 Aug 2022 12:40 AM IST
विज्ञापन
Farmer leader VM Singh acquitted from court in 13 year old case
वीएम सिंह। - फोटो : PILIBHIT
पीलीभीत। धारा 144 का उल्लंघन व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 13 साल पुराने मामले में अदालत ने किसान नेता वीएम सिंह और उनके साथियों को बरी कर दिया है। सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन/ अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी प्रियंका रानी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया।
विज्ञापन

किसानों से गेहूं खरीद न होने का आरोप लगाते हुए किसान नेता वीएम सिंह प्रदर्शन करते हुए 13 अप्रैल, 2009 को कलक्ट्रेट की ओर जा रहे थे। पुलिस ने धारा 144 लागू होने का हवाला देकर उन्हें रोका लेकिन वह नहीं रुके। वीएम सिंह व अन्य नेताओं की पुलिस से नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ निषेधाज्ञा के उल्लंघन और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज की।
विज्ञापन

किसान नेता वीएम सिंह के साथ ग्यासुद्दीन, सुधीर तिवारी, प्रशांत कुमार, हरप्रीत सिंह, हरजिंदर सिंह को भी नामजद किया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सुनवाई के दौरान आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का पूर्ण अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। अदालत में किसान नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सैय्यद मोहम्मद उरूज ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed