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धोखाधड़ी के मामले में डॉक्टर योगेंद्रनाथ भेजे गए जेल

Thu, 09 Jul 2020 01:49 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jul 2020 01:49 AM IST
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doctor arrested
पीलीभीत। धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा चल रहे डॉक्टर योगेंद्र नाथ मिश्रा को आखिरकार जेल जाना ही पड़ा। सुनवाई के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। वह आठ जुलाई तक अंतरिम जमानत पर थे।
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मैकूलाल वीरेंद्रनाथ अस्पताल के चिकित्सक डॉ. योगेंद्र नाथ मिश्रा पर एक मरीज के परिवार वालों ने गलत इलाज करने का आरोप लगाया था। इसकी जांच होने के बाद करीब डेढ़ वर्ष पहले एसीएमओ की ओर से सुनगढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस रिपोर्ट में डॉक्टर योगेंद्रनाथ मिश्र की चिकित्सा डिग्री फर्जी बताई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद अपना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। हालांकि तब आरोपी चिकित्सक ने यही कहा था कि उन्होंने विधिवत चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की है। उनके सभी प्रमाण पत्र सही हैं। पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने के बाद चिकित्सक ने उच्च न्यायालय प्रयागराज में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने 17 जून को उस याचिका पर एक आदेश पारित किया। उसमें आत्मसमर्पण करने पर चिकित्सक की जमानत अर्जी शीघ्र निस्तारित करने के आदेश दिए गए थे।
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इसके बाद 20 जुलाई को डॉ. योगेंद्र नाथ मिश्र ने सीजेएम की अदालत में समर्पण कर दिया था। पहले अंतरिम जमानत मिली और जमानत अर्जी निरस्त होने के बाद मामला एडीजे अमरजीत वर्मा की अदालत में पहुंचा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने डॉक्टर योगेंद्रनाथ मिश्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
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