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Pilibhit News: लोक अदालत में सुलह-समझौते से निपटा विवाद, अब रहेंगे साथ-साथ

Sun, 11 May 2025 12:39 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sun, 11 May 2025 12:39 AM IST
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Dispute settled through compromise in Lok Adalat, now they will live together
पीलीभीत। लंबे समय से अलग रह रहे पति-पत्नी के आपसी विवाद का निस्तारण शनिवार को लोक अदालत में हो गया। सुलह-समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण के बाद जोड़ों ने साथ रहने की रजामंदी दी और साथ ही घर रवाना हो गए। लोक अदालत में वाहन दुर्घटना, बैंक, बीएसएनएल आदि के वादों का निस्तारण भी सुलह-समझौते के आधार पर किया गया।
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राजपाल और ओमवती की शादी तीन वर्ष पूर्व हुई थी। इनका एक पांच माह का बच्चा भी है। मामूली विवाद के बाद से पति-पत्नी पिछले छह महीने से अलग-अलग रह रहे थे। लोक अदालत में पति-पत्नी का आपसी विवाद समाप्त हो गया। मनमुटाव भुलाकर दोनों ने साथ रहने की हामी भरी। इसी तरह जमुना प्रसाद और रेखा भी मामूली विवाद की वजह से करीब छह माह से अलग रह रही थीं। शादी को पांच साल से अधिक समय हो गया है। दो बच्चे भी हैं। पति-पत्नी क अलग रहने का असर बच्चे की परवरिश पर पड़ रहा था। शनिवार को दोनों ने सुलह-समझौते से मामले का निपटारा कर लिया। अब दोनों फिर से साथ रहेंगे। नवीन और सुनीता के आपसी विवाद का निपटारा भी लोक अदालत में हो गया। अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्वेता दीक्षित ने पति-पत्नी के आपसी विवाद के पांच वादों का निस्तारण किया। काउंसलर अनुपम गुप्ता भी मौजूद रहीं।
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लोक अदालत में 1.19 लाख से अधिक वादों का निस्तारण
जिले में मई के द्वितीय शनिवार को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक हुई लोक अदालत में समझौते के आधार पर 1.19 लाख से अधिक वादों का निस्तारण किया गया। छह करोड़ से अधिक का राजस्व जमा कराया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष/ प्रभारी जनपद न्यायाधीश विजय कुमार डूंगरा कोटी ने सुबह 10 बजे दीवानी न्यायालय परिसर में दीप प्रज्ज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में संबंधित न्यायिक अधिकारियों ने दीवानी, वैवाहिक, पारिवारिक, राजस्व, बैंक लोन, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा, वन, फौजदारी, चेक बाउंस, विद्युत अधिनियम आदि वादों का निस्तारण किया। इधर, पूरनपुर तथा बीसलपुर न्यायालयों में भी लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया।
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