{"_id":"18e3f771187925bc1016417949fc9996","slug":"deepiaro-cic-cite-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"डीपीआरओ सूचना आयोग में तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डीपीआरओ सूचना आयोग में तलब
पीलीभीत।
Updated Thu, 05 Mar 2015 11:10 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ग्राम पंचायत से संबंधित सूचनाएं आयोग के नोटिस के बावजूद डीपीआरओ ने उपलब्ध नहीं कराई। इस पर सूचना आयोग ने उन्हें तलब किया है।
ललौरीखेड़ा ब्लाक के ग्राम भूड़ामगरासा निवासी नत्थूलाल शर्मा ने 24 दिसंबर 2013 को जिला पंचायत राज अधिकारी से ग्राम पंचायत सरायसुंदरपुर से संबंधित सूचनाएं मांगी थी, लेकिन उन्हें सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की।
इस पर आयोग ने डीपीआरओ को दो बार नोटिस जारी कर सूचनाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। इस आदेश पर भी डीपीआरओ द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर अब आयोग ने उन्हें आयोग ने 16 मार्च को तलब किया है। सूचना आयोग ने डीपीआरओ को भेजे नोटिस में कहा है कि सूचनाएं न देने पर वह स्वयं आयोग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। साथ ही उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी बोला है।
विज्ञापन
ललौरीखेड़ा ब्लाक के ग्राम भूड़ामगरासा निवासी नत्थूलाल शर्मा ने 24 दिसंबर 2013 को जिला पंचायत राज अधिकारी से ग्राम पंचायत सरायसुंदरपुर से संबंधित सूचनाएं मांगी थी, लेकिन उन्हें सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की।
इस पर आयोग ने डीपीआरओ को दो बार नोटिस जारी कर सूचनाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। इस आदेश पर भी डीपीआरओ द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर अब आयोग ने उन्हें आयोग ने 16 मार्च को तलब किया है। सूचना आयोग ने डीपीआरओ को भेजे नोटिस में कहा है कि सूचनाएं न देने पर वह स्वयं आयोग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। साथ ही उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी बोला है।
विज्ञापन