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झूठी रिपोर्ट लिखाने पर महिला को नोटिस
पीलीभीत।
Updated Mon, 08 Jun 2015 10:50 PM IST
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बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराकर आरोपी को महीनों सीखचों में कैद कराने के
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बाद महिला ने कोर्ट में उसे क्लीन चिट दे दी। स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट जेपी
पांडेय ने कथित आरोपी को बरी कर दिया साथ ही रिपोर्ट दर्ज कराने वाली
महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
थाना सुनगढ़ी के गांव रूपपुर कमालू निवासी भूरा उर्फ धीर सिंह यादव पर एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप लगाया कि 14 नवंबर 2014 को शाम पांच बजे घर में घुसकर भूरा ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने महिला की बातों पर विश्वास कर भूरा को जेल भेज दिया। महिला ने खुद को अनुसूचित जाति का बताया इसलिए बलात्कार के साथ एससीएसटी एक्ट की धाराएं भी लगाई र्गइं।
इस मामले को सुनवाई के लिए स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट जेपी पांडेय की अदालत में भेजा गया। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी वीपी पांडेय ने कोर्ट में महिला के बयान दर्ज कराए। बयानों के दौरान उसने भूरा उर्फ धीर सिंह को निर्दोष बताया। उसने कहा कि उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं हुआ है। वह आरोपी को पहचानती नहीं है।
साक्ष्य के अभाव में अदालत में घटना के बाद से ही सीखचों में बंद कथित आरोपी को दोषमुक्त करते हुए रिहाई आदेश जिला जेल भेज दिया है। कोर्ट ने झूठे आरोप लगाकर जेल भिजवाने वाली महिला के खिलाफ गलत गवाही देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसे कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। जिसमें कोर्ट ने कहा है कि क्यों न न्यायालय में गलत गवाही देने के लिए उसे दंडित किया जाए।
बलात्कार के आरोपी की जमानत खारिज
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी पीलीभीत नगर के मोहल्ला फीलखाना निवासी नसीम की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद मामला गंभीर पाकर खारिज कर दी है।
थाना कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 10 फरवरी 2015 को आरोपी नासिर ने नसीम के साथ मिलकर 14 वर्षीय विकलांग बालिका का अपहरण किया। उसके साथ बलात्कार किया और इलाहाबाद ले जाकर कोर्ट मैरिज करने का प्रयास किया। पीड़िता को नाबालिग पाते हुए न्यायालय ने कोर्ट मैरिज करने से इंकार कर दिया।
नसीम ने अपनी जमानत अर्जी देकर रिहाई की गुहार की। खुद को निर्दोष बताया। शासकीय अधिवक्ता काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने मामले को समाज विरोधी गंभीर बताया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नसीम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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शौच को गई किशोरी से दुराचार, रिपोर्ट दर्ज
बिलसंडा। क्षेत्र के एक गांव में शौच करने गई दलित किशोरी को गांव का ही एक युवक गन्ने के खेत मेें खींच ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने किशोरी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। किशोरी को पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा है।
क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने बताया कि उसकी 17 पुत्रीय रविवार की शाम करीब सात बजे गांव के समीप स्थित गन्ने के खेत में शौच को गई थी। इसी बीच गांव का ही एक युवक आ गया और पुत्री को गन्ने के खेत में खींच ले गया। जहां उसका मुंह बंद कर उसके साथ दुराचार किया। विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की।
घर पर बताने पर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह से चंगुल से छूटी किशोरी घर पहुंची और परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। घरवाले किशोरी को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना बताई। पुलिस ने किशोरी की ओर से आरोपी के खिलाफ दुराचार और एससीएक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा है।
एसओ राजेश कुमार ने बताया कि किशोरी का एक्सरे मंगलवार को होगा। इसके बाद ही सप्लीमेंट्री रिपोर्ट मिलेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है।
थाना सुनगढ़ी के गांव रूपपुर कमालू निवासी भूरा उर्फ धीर सिंह यादव पर एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप लगाया कि 14 नवंबर 2014 को शाम पांच बजे घर में घुसकर भूरा ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने महिला की बातों पर विश्वास कर भूरा को जेल भेज दिया। महिला ने खुद को अनुसूचित जाति का बताया इसलिए बलात्कार के साथ एससीएसटी एक्ट की धाराएं भी लगाई र्गइं।
इस मामले को सुनवाई के लिए स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट जेपी पांडेय की अदालत में भेजा गया। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी वीपी पांडेय ने कोर्ट में महिला के बयान दर्ज कराए। बयानों के दौरान उसने भूरा उर्फ धीर सिंह को निर्दोष बताया। उसने कहा कि उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं हुआ है। वह आरोपी को पहचानती नहीं है।
साक्ष्य के अभाव में अदालत में घटना के बाद से ही सीखचों में बंद कथित आरोपी को दोषमुक्त करते हुए रिहाई आदेश जिला जेल भेज दिया है। कोर्ट ने झूठे आरोप लगाकर जेल भिजवाने वाली महिला के खिलाफ गलत गवाही देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसे कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। जिसमें कोर्ट ने कहा है कि क्यों न न्यायालय में गलत गवाही देने के लिए उसे दंडित किया जाए।
बलात्कार के आरोपी की जमानत खारिज
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी पीलीभीत नगर के मोहल्ला फीलखाना निवासी नसीम की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद मामला गंभीर पाकर खारिज कर दी है।
थाना कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 10 फरवरी 2015 को आरोपी नासिर ने नसीम के साथ मिलकर 14 वर्षीय विकलांग बालिका का अपहरण किया। उसके साथ बलात्कार किया और इलाहाबाद ले जाकर कोर्ट मैरिज करने का प्रयास किया। पीड़िता को नाबालिग पाते हुए न्यायालय ने कोर्ट मैरिज करने से इंकार कर दिया।
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नसीम ने अपनी जमानत अर्जी देकर रिहाई की गुहार की। खुद को निर्दोष बताया। शासकीय अधिवक्ता काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने मामले को समाज विरोधी गंभीर बताया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नसीम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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शौच को गई किशोरी से दुराचार, रिपोर्ट दर्ज
बिलसंडा। क्षेत्र के एक गांव में शौच करने गई दलित किशोरी को गांव का ही एक युवक गन्ने के खेत मेें खींच ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने किशोरी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। किशोरी को पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा है।
क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने बताया कि उसकी 17 पुत्रीय रविवार की शाम करीब सात बजे गांव के समीप स्थित गन्ने के खेत में शौच को गई थी। इसी बीच गांव का ही एक युवक आ गया और पुत्री को गन्ने के खेत में खींच ले गया। जहां उसका मुंह बंद कर उसके साथ दुराचार किया। विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की।
घर पर बताने पर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह से चंगुल से छूटी किशोरी घर पहुंची और परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। घरवाले किशोरी को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना बताई। पुलिस ने किशोरी की ओर से आरोपी के खिलाफ दुराचार और एससीएक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा है।
एसओ राजेश कुमार ने बताया कि किशोरी का एक्सरे मंगलवार को होगा। इसके बाद ही सप्लीमेंट्री रिपोर्ट मिलेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है।