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गैंगस्टर एक्ट के मामलों में धीमी पैरवी पर कोर्ट सख्त
पीलीभीत।
Updated Sat, 30 May 2015 11:47 PM IST
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विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सत्यप्रकाश ने अदालत में विचाराधीन मामलों
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में सरकारी पक्ष से गवाही न होने पर सख्त एतराज जताया है। डीएम को पत्र
लिखकर मामलों में सरकारी गवाही का अवसर समाप्त करने की बात कही है।
जिले भर के गैंगस्टर एक्ट के मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सत्यप्रकाश की अदालत में हो रही है। कई मामले करीब 10 साल से गवाही में चल रहे हैं और गवाही नहीं हो रही है। कोर्ट में थाना बीसलपुर के बाबूराम और इसी थाना क्षेत्र के रीतराम आदि का मामला एक दशक से अधिक समय से लंबित है। इन केसों में पुलिस की ढिलाई के कारण गवाह अपनी गवाही नहीं दे रहे हैं।
परिणाम स्वरूप मामलों के निस्तारण में काफी विलंब हो रहा है। अदालत ने डीएम को पत्र भेजकर अवगत करा दिया है कि अगली तिथि 17 जून 15 को साक्ष्य का अंतिम अवसर है। सरकारी पक्ष से गवाही न होने पर उनका गवाही का मौका समाप्त कर दिया जाएगा और मामले में कानून के तहत अगली कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के इस आदेश से पुलिस में काफी चर्चा बनी हुई है।
जिले भर के गैंगस्टर एक्ट के मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सत्यप्रकाश की अदालत में हो रही है। कई मामले करीब 10 साल से गवाही में चल रहे हैं और गवाही नहीं हो रही है। कोर्ट में थाना बीसलपुर के बाबूराम और इसी थाना क्षेत्र के रीतराम आदि का मामला एक दशक से अधिक समय से लंबित है। इन केसों में पुलिस की ढिलाई के कारण गवाह अपनी गवाही नहीं दे रहे हैं।
परिणाम स्वरूप मामलों के निस्तारण में काफी विलंब हो रहा है। अदालत ने डीएम को पत्र भेजकर अवगत करा दिया है कि अगली तिथि 17 जून 15 को साक्ष्य का अंतिम अवसर है। सरकारी पक्ष से गवाही न होने पर उनका गवाही का मौका समाप्त कर दिया जाएगा और मामले में कानून के तहत अगली कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के इस आदेश से पुलिस में काफी चर्चा बनी हुई है।