{"_id":"15194b73d346e320a9dce546839c5321","slug":"seven-years-in-prison-on-charges-of-rape-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बलात्कार के आरोप में सात वर्ष कैद, जुर्माना ","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
बलात्कार के आरोप में सात वर्ष कैद, जुर्माना
पीलीभीत।
Updated Wed, 15 Apr 2015 11:39 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र त्रिपाठी ने बलात्कार के आरोप में थाना बीसलपुर क्षेत्र के सजंय कुमार को दोषी पाकर सात वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
घटना 12 मई 2013 को शाम 7.30 बजे की बताई गई है। पीड़िता खेत में शौच करने के लिए गई थी। जहां पर उसके साथ बलात्कार किया गया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय योगेश चंद्र त्रिपाठी ने की थी। बुधवार को मामले में फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने आरोपी संजय कुमार को सात वर्ष कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
विज्ञापन
घटना 12 मई 2013 को शाम 7.30 बजे की बताई गई है। पीड़िता खेत में शौच करने के लिए गई थी। जहां पर उसके साथ बलात्कार किया गया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय योगेश चंद्र त्रिपाठी ने की थी। बुधवार को मामले में फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने आरोपी संजय कुमार को सात वर्ष कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
विज्ञापन