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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Rape sin, forgive marriage

बलात्कार का पाप, निकाह से माफ

Sat, 08 Oct 2016 11:32 PM IST
ब्यूरो /पीलीभीत
ब्यूरो /पीलीभीत Updated Sat, 08 Oct 2016 11:32 PM IST
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क्लिपिंग बनाकर एक साल तक बलात्कार का आरोप लगाने वाली नाबालिग छात्रा ने गांव के आरोपी युवक को निकाह के लिए रजामंद होने पर माफ कर दिया। छात्रा के बालिग होने पर युवक उससे निकाह करेगा और उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस फैसले को दोनों पक्षों ने मानते हुए लिखित समझौतानामा पुलिस को दे दिया। इसे स्वीकार करते हुए पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की।
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कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी युवक ने पांच अक्टूबर को एसपी को दिए पत्र में गांव के ही एक युवक पर 14 वर्षीय बेटी को प्रेमजाल में फंसाकर अश्लील क्लिप बनाकर एक साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा जबरन किशोरी से निकाह करने की भी बात कही थी। एसपी के निर्देश पर कोतवाल हरगोविंद सिंह ने मामले की जांच खकरा चौकी प्रभारी एसके तोमर को दी। जिसके बाद दोनों पक्षों को मामले की जांच के लिए बुलाया गया। कोतवाल हरगोविंद सिंह ने बताया कि किशोरी की क्लिपिंग बनाए जाने का आरोप पूरी तरह से गलत साबित हो गया है। जनवरी में दोनों ने निकाह मर्जी से किया था। इस बात की भी पुष्टि जांच के दौरान हुई। बाद में दोनों परिवारों ने किशोरी के बालिग होने पर निकाह की रजामंदी पर समझौता कर लिया है। जिस कारण कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। दोनों पक्षों ने लिखित समझौतानामा पुलिस को दे दे दिया। पुलिस ने इससे अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है। 
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