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पंकज हत्याकांड में चार को उम्रकैद, जुर्माना

Tue, 04 Aug 2015 11:11 PM IST
Pilibhit
Pilibhit Updated Tue, 04 Aug 2015 11:11 PM IST
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स्पेशल जज ईसी एक्ट पंकज कुमार उपाध्याय ने बीसलपुर क्षेत्र के साढ़े तीन वर्ष पुराने पंकज हत्याकांड में चार आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 25 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।

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घटना की रिपोर्ट थाना बीसलपुर में गांव बिचपुरी निवासी भिकारीलाल ने दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार उसके भाई पंकज की रिश्तेदारी गांव फैजुल्लागंज उर्फ कढैला में अशर्फीलाल के घर है। अशर्फीलाल का अपने गांव के मुन्नालाल से खेत की मेड़ को लेकर विवाद था। 12 मार्च 2012 को सुबह अशर्फीलाल के बुलावे पर वादी व उसका भाई पंकज खेत पर गए थे। सुबह करीब साढ़े आठ बजे खेत पर विवाद हो गया। इस दौरान मुन्नालाल, उसके दो पुत्रों सुरेंद्र व पालू और मुन्नालाल के भाई चेतराम ने पंकज को पकड़ लिया और बांका प्रहार कर गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। सहायक शासकीय अधिवक्ता काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने गवाहों के बयान दर्ज कराए। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज ईसी एक्ट पंकज कुमार उपाध्याय ने चारों आरोपियों को हत्या का दोषी पाए जाने पर उम्र कैद और प्रत्यके को 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना वसूल होने पर उसमें से आधी धनराशि मृतक के आश्रितों को देने का भी आदेश दिया है।
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