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कलराज मिश्र केस वापसी के लिए दी अर्जी

Sat, 16 May 2015 11:39 PM IST
पीलीभीत।
पीलीभीत। Updated Sat, 16 May 2015 11:39 PM IST
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Kalraj Mishra case the application for withdrawal
छह साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में कोर्ट
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में विचाराधीन कें द्रीय मंत्री कलराज मिश्र का मुकदमा प्रदेश सरकार ने वापस लेने के बाद अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने सीजेएम अहसान हुसैन की अदालत में अर्जी दाखिल कर दी है। पूर्व शहर विधायक बीके गुप्ता भी इस मामले में आरोपी हैं।
28 मार्च 2009 को भाजपा के राष्ट्रीय नेता कलराज मिश्र लोकसभा चुनाव के दौरान पीलीभीत कचहरी आए थे।  पुलिस ने कलराज मिश्र और पूर्व भाजपा विधायक वीके गुप्ता पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार इन नेताओं ने सरकारी अनुमति के बगैर कचहरी में सभा को संबोधित किया था। नौ फरवरी 12 को एडीएम ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था। जिस पर अदालत ने दोनों भाजपा नेताओं को तलब किया था। वीके गुप्ता ने जमानत करा ली थी। कलराज मिश्र अदालत में हाजिर नहीं हुए। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। कुछ दिन पहले ही प्रदेश सरकार ने कलराज मिश्र पर दर्ज इस मामले को वापस ले लिया था। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने शासन के आदेश के क्रम में धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सीजेएम कोर्ट में मुकदमा वापसी की अर्जी लगा दी है। इस मामले पर कोर्ट में 21 मई को सुनवाई होगी।
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