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चावल हड़पने वाला 14 दिन में हाजिर न हुआ तो होगी कुर्की
पीलीभीत, अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jun 2016 11:10 PM IST
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32 लाख रुपये का चावल हड़पने के मामले में अकाली नेता की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने उसके फरार बेटे पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। कोर्ट से कुर्की का आदेश प्राप्त कर पुलिस ने उस पर सरेंडर करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है।
मालूम हो कि पंजाब के मोगा जिले के भागी गांव के रहने वाले अकाली नेता मुख्तियार सिंह और उसके बेटे रंजीत सिंह ने जुलाई, 2013 में पीलीभीत की नवीन राइस मिल और गोपाल राइस मिल से 1800 क्विंटल चावल खरीदा था। इसका 32 लाख रुपया अदा करना था लेकिन राइस मिल मालिकों ने जब चावल का भुगतान मांगा तो उन्हें धमकी दी गई। दबाव बनाने पर बीस लाख के चेक दिए गए लेकिन ये बाउंस हो गए। राइस मिल स्वामी गिरीश अग्रवाल और दिलीप अग्रवाल की ओर से मामले की कोर्ट के आदेश पर सुनगढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने शुरूआत में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। बाद में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इंस्पेक्टर अतुल प्रधान ने टीम बनाकर पंजाब भेजी। टीम वहां से आरोपी मुख्तिायार को गिरफ्तार कर लाई। उसका बेटा रंजीत सिंह हत्थे नहीं चढ़ा। अब पुलिस ने रंजीत पर शिकंजा कसने के लिए न्यायालय से कुर्की का उद्घोषणा नोटिस प्राप्त कर लिया है। अब अगर वह चौदह दिन के भीतर सरेंडर नहीं करता है तो पुलिस उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करेगी। आसाम चौकी प्रभारी इंद्रजीत सिंह भदौरिया ने बताया कि चौदह दिन का समय उद्घोषणा नोटिस में रहता है। इसके भीतर सरेंडर नहीं किया तो आरोपी की संपत्ति कुर्क की जाएगी।
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मालूम हो कि पंजाब के मोगा जिले के भागी गांव के रहने वाले अकाली नेता मुख्तियार सिंह और उसके बेटे रंजीत सिंह ने जुलाई, 2013 में पीलीभीत की नवीन राइस मिल और गोपाल राइस मिल से 1800 क्विंटल चावल खरीदा था। इसका 32 लाख रुपया अदा करना था लेकिन राइस मिल मालिकों ने जब चावल का भुगतान मांगा तो उन्हें धमकी दी गई। दबाव बनाने पर बीस लाख के चेक दिए गए लेकिन ये बाउंस हो गए। राइस मिल स्वामी गिरीश अग्रवाल और दिलीप अग्रवाल की ओर से मामले की कोर्ट के आदेश पर सुनगढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने शुरूआत में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। बाद में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इंस्पेक्टर अतुल प्रधान ने टीम बनाकर पंजाब भेजी। टीम वहां से आरोपी मुख्तिायार को गिरफ्तार कर लाई। उसका बेटा रंजीत सिंह हत्थे नहीं चढ़ा। अब पुलिस ने रंजीत पर शिकंजा कसने के लिए न्यायालय से कुर्की का उद्घोषणा नोटिस प्राप्त कर लिया है। अब अगर वह चौदह दिन के भीतर सरेंडर नहीं करता है तो पुलिस उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करेगी। आसाम चौकी प्रभारी इंद्रजीत सिंह भदौरिया ने बताया कि चौदह दिन का समय उद्घोषणा नोटिस में रहता है। इसके भीतर सरेंडर नहीं किया तो आरोपी की संपत्ति कुर्क की जाएगी।
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