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पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, पीलीभीत
Updated Mon, 02 May 2016 10:59 PM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश ने पत्नी राजवीर कौैर की हत्या के आरोपी पति थाना माधोटांडा के गांव बसंतपुर नौनेर निवासी नरेंद्र सिंह उर्फ निंदर को दोषी पाकर आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना की रिपोर्ट नरायनपुर कॉलोनी निवासी जसविंदर सिंह ने 23 जुलाई 2013 को पूरनपुर में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार उसकी बहन राजवीर कौर का विवाह करीब 13 साल पहले नरेंद्र सिंह उर्फ निंदर के साथ हुआ था। नरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। 20 जुलाई 13 को राजवीर कौर ने वादी को फोन पर बताया था कि पति ने उसे बेरहमी से मारापीटा है। इस पर वह अपनी पत्नी के साथ बहन की ससुराल गया था और समझा बुझाकर चला आया था। उसके अगले दिन नरेंद्र सिंह ने वादी के घर आकर उसकी बहन को मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नरेंद्र सिंह उर्फ निंदर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश ने आरोपी को दोषी पाकर आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
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घटना की रिपोर्ट नरायनपुर कॉलोनी निवासी जसविंदर सिंह ने 23 जुलाई 2013 को पूरनपुर में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार उसकी बहन राजवीर कौर का विवाह करीब 13 साल पहले नरेंद्र सिंह उर्फ निंदर के साथ हुआ था। नरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। 20 जुलाई 13 को राजवीर कौर ने वादी को फोन पर बताया था कि पति ने उसे बेरहमी से मारापीटा है। इस पर वह अपनी पत्नी के साथ बहन की ससुराल गया था और समझा बुझाकर चला आया था। उसके अगले दिन नरेंद्र सिंह ने वादी के घर आकर उसकी बहन को मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नरेंद्र सिंह उर्फ निंदर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश ने आरोपी को दोषी पाकर आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
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