फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   court

दहेज हत्या में पति, सास-ससुर को उम्रकैद, जुर्माना

Wed, 17 Dec 2014 12:13 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला पीलीभीत
ब्यूरो, अमर उजाला पीलीभीत Updated Wed, 17 Dec 2014 12:13 AM IST
विज्ञापन
court
घटना की रिपोर्ट बरेली जिले के थाना भौजीपुरा के गांव विबियापुर निवासी हरदयाल ने दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार उसकी बेटी सावित्री का विवाह मार्च 2012 में थाना अमरिया के गांव विलासपुर निवासी मदनलाल के पुत्र प्रदीप कुमार के साथ हुआ। विवाह के बाद दहेज में बाइक, फ्रिज, वाशिंग मशीन व 50 हजार की नगदी की मांग को लेकर पति, ससुर और सास हीराकली सावित्री को परेशान करते थे। रिपोर्ट के अनुसार 31 मई 2013 की शाम को पति, सास और ससुर ने सावित्री को जलाकर मार दिया और शव को भी जलाकर साक्ष्य नष्ट कर दिया। अभियोजन अधिकारी वीपी पांडेय ने कोर्ट में सरकारी गवाहों के बयान कराए। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज वीपी कांडपाल ने इसे समाज विरोधी गंभीर अपराध माना। तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 25 हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed