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Kotdwar News: पर्यटन विभाग ने होटल पर लगाया एक लाख का जुर्माना

Sun, 23 Aug 2026 07:34 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sun, 23 Aug 2026 07:34 PM IST
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The Tourism Department imposed a fine of one lakh rupees on the hotel.
कोटद्वार। वैध पर्यटन पंजीकरण बगैर होटल का संचालन करना पालकोट स्थित फ्लटर होटल एंड रिजॉर्ट को भारी पड़ गया। पर्यटन विभाग ने कार्रवाई करते हुए होटल संचालक पर एक लाख तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही पंजीकरण प्राप्त होने तक होटल का संचालन बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
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फ्लटर होटल एंड रिजॉर्ट को 10 साल की लीज पर संचालन के लिए दिया गया था। विभागीय जांच में सामने आया कि होटल मालिक की ओर से होटल का पर्यटन पंजीकरण लीज पर होटल लेने वाले व्यक्ति के नाम पर नहीं कराया गया था। साथ ही होटल का नाम बदल दिया गया। आवश्यक पंजीकरण के बिना ही होटल का संचालन किया जा रहा था।
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पर्यटन विभाग की ओर से होटल संचालक को मामले में 12 मई, 2026 को पहला, 21 मई को दूसरा और 23 जुलाई को अंतिम नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद होटल का संचालन बंद नहीं किया गया। इसके बाद 12 अगस्त को विभागीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भी होटल बिना वैध पर्यटन पंजीकरण के संचालित पाया गया। इस पर विभाग ने जुर्माने की कार्रवाई की।
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विहित प्राधिकारी/जिला पर्यटन अधिकारी ने होटल संचालक को 1.03 लाख रुपये की जुर्माना राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि पंजीकरण प्राप्त होने तक होटल का संचालन नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित समय में जुर्माना जमा नहीं करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

वहीं, होटल कारोबारी विक्रम कुमार का कहना है कि पर्यटन विभाग की कार्रवाई बदले की भावना और राजनीतिक दबाव में की गई है। इस मामले को लेकर न्यायालय की शरण ली जाएगी।
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