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अरविंद हत्याकांड में पांच आरोपियों को उम्रकैद
पीलीभीत।
Updated Wed, 12 Aug 2015 11:52 PM IST
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स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट जय प्रकाश पांडेय ने तीन वर्ष पुराने अरविंद हत्याकांड के पांच आरोपियों को दोषी पाकर आजीवन कारावास और प्रत्येक को 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दो आरोपियों को शस्त्र अधिनियम में एक वर्ष कैद व एक एक हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया है। आरोपियों के पक्ष में गवाही देने पर मृतक की पत्नी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
गांव रुरिया निवासी चित्रपाल गंगवार ने थाना बीसलपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके अनुसार नौ सितंबर 2012 को दिन में साढ़े बारह बजे उसका 34 वर्षीय पुत्र अरविंद जो कि बहराइच में इंजीनियर था। ससुराल से पत्नी रीना देवी के साथ ससुर हेतराम की बाइक से आ रहा था। बीसलपुर कस्बे में गैस गोदाम चौराहा के समीप पेट्रोल पंप के समीप दो बाइकों पर सवार बेेंद्रपाल उर्फ वेदपाल, भीमसेन, तुलाराम, मनोहरलाल और पप्पू ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर अरविंद को मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस ने विवेचना के दौरान पप्पू व बेंद्रपाल से हत्या में प्रयुक्त शस्त्र भी बरामद किए थे। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी वीपी पांडेय ने न्यायालय में सरकारी पक्ष की गवाही कराई। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट जयप्रकाश पांडेय ने पांचों आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 60 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। पप्पू व बेंद्रपाल को शस्त्र अधिनियम में एक वर्ष कैद व एक एक हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। जुर्माना वसूल होने पर आधी रकम वादी को दी जाएगी। मृतक की पत्नी रीना कोर्ट में आरोपियों के पक्ष में गवाही देने पर पक्ष द्रोही हो गई थी। साथ ही हुलासराय ने भी आरोपियों के पक्ष में गवाही की थी। कोर्ट ने इन दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनके खिलाफ अलग से मामले की सुनवाई होगी।
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गांव रुरिया निवासी चित्रपाल गंगवार ने थाना बीसलपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके अनुसार नौ सितंबर 2012 को दिन में साढ़े बारह बजे उसका 34 वर्षीय पुत्र अरविंद जो कि बहराइच में इंजीनियर था। ससुराल से पत्नी रीना देवी के साथ ससुर हेतराम की बाइक से आ रहा था। बीसलपुर कस्बे में गैस गोदाम चौराहा के समीप पेट्रोल पंप के समीप दो बाइकों पर सवार बेेंद्रपाल उर्फ वेदपाल, भीमसेन, तुलाराम, मनोहरलाल और पप्पू ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर अरविंद को मौत के घाट उतार दिया।
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पुलिस ने विवेचना के दौरान पप्पू व बेंद्रपाल से हत्या में प्रयुक्त शस्त्र भी बरामद किए थे। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी वीपी पांडेय ने न्यायालय में सरकारी पक्ष की गवाही कराई। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट जयप्रकाश पांडेय ने पांचों आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 60 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। पप्पू व बेंद्रपाल को शस्त्र अधिनियम में एक वर्ष कैद व एक एक हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। जुर्माना वसूल होने पर आधी रकम वादी को दी जाएगी। मृतक की पत्नी रीना कोर्ट में आरोपियों के पक्ष में गवाही देने पर पक्ष द्रोही हो गई थी। साथ ही हुलासराय ने भी आरोपियों के पक्ष में गवाही की थी। कोर्ट ने इन दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनके खिलाफ अलग से मामले की सुनवाई होगी।
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