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दो भाइयों को छह वर्ष की कैद
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पीलीभीत। त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने जानलेवा हमले के आरोपी कस्बा बीसलपुर के मोहल्ला ग्यासपुर निवासी उस्मान उर्फ उरमान और उसके भाई रिजवान उर्फ मुन्ना कुरैशी को दोषी पाकर छह वर्ष की सजा और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीसलपुर कोतवाली में महजबीन बेगम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार 15 नवंबर, 2017 को रात लगभग दो बजे मोहल्ले के ही उस्मान उर्फ उरमान और रिजवान उर्फ मुन्ना कुरैशी उसके पति गुलाम फरीद को सिनेमा दिखाने ले गए। बाद में पता लगा कि दोनों ने जान से मारने की नीयत से उन्हें छुरा मार दिया है। वह घायल अवस्था में ईदगाह चौराहे पर पड़े हैं। घायल का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। जानलेवा हमले के आरोप में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के बाद त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने दोनों आरोपियों को दोषी पाकर छह वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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बीसलपुर कोतवाली में महजबीन बेगम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार 15 नवंबर, 2017 को रात लगभग दो बजे मोहल्ले के ही उस्मान उर्फ उरमान और रिजवान उर्फ मुन्ना कुरैशी उसके पति गुलाम फरीद को सिनेमा दिखाने ले गए। बाद में पता लगा कि दोनों ने जान से मारने की नीयत से उन्हें छुरा मार दिया है। वह घायल अवस्था में ईदगाह चौराहे पर पड़े हैं। घायल का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। जानलेवा हमले के आरोप में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के बाद त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने दोनों आरोपियों को दोषी पाकर छह वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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