फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   छह गोकशी के आरोपी रासुका में निरुद्ध

छह गोकशी के आरोपी रासुका में निरुद्ध

Wed, 05 Dec 2018 11:23 PM IST
Updated Wed, 05 Dec 2018 11:23 PM IST
विज्ञापन
छह गोकशी के आरोपी रासुका में निरुद्ध
गोकशी की बढ़ती घटनाओं के बाद धरपकड़ कर जेल भेजे गए छह आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एडवाइजरी बोर्ड में डीएम-एसपी की पेशी के बाद हुई सुनवाई में सभी को रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) में निरुद्ध कर दिया गया है।
विज्ञापन

अगस्त और सितंबर माह में बरखेड़ा क्षेत्र में गोकशी की वारदातों में इजाफा हुआ था। इसको लेकर ग्रामीणों और हिंयुवा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किए थे। आए दिन खेतों में गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखाई दिया था। जिसके बाद एसपी ने खुद कमान संभाली तो न सिर्फ आरोपी हत्थे चढ़, बल्कि इस पूरे खेल में पुलिस की मिलीभगत भी उजागर हुई थी। तीन पुलिसकर्मियों पर भी विभागीय कार्रवाई की गई थी। बरखेड़ा थाना पुलिस ने छह आरोपी रहीश अहमद, शमसुल, गुलाम नवी, विशाल अहमद, शकील, मोहम्मद अली को जेल भेज दिया था। वहीं इनके खिलाफ रासुका के तहत शिकंजा कसने को कार्रवाई की गई थी। सोमवार को डीएम डॉ.अखिलेश कुमार मिश्र, एसपी बालेंदु भूषण सिंह को हाईकोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड में तलब किया गया था। वहां दोनों अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा। जिसके बाद अब आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सका है। एसपी बालेंदु भूषण सिंह ने बताया कि एडवाइजरी बोर्ड में सुनवाई के बाद सभी को रासुका में निरुद्घ कर दिया गया है। बुलंदशहर कांड के बाद अब गोकशी को लेकर पहले से भी अधिक सख्ती करने के निर्देश थानाध्यक्षों को दे दिए गए हैं। जिन इलाकों में बड़े पैमाने पर गोकशी की शिकायतें रहती है, वहां खुद अफसर कमान संभालेंगे। इसकी पूरी रणनीति बनाकर कार्रवाई कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed