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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   21 years imprisonment for the perpetrators of maltreatment

दुराचार के आरोपियों को 21 साल की कैद

Fri, 16 Sep 2016 11:32 PM IST
पीलीभीत, अमर उजाला ब्यूरो
पीलीभीत, अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 16 Sep 2016 11:32 PM IST
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 अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने एक किशोरी से दुराचार करने के मामले में दो लोगों और सहयोग करने की आरोपी महिला को 21-21 वर्ष कैद तथा प्रत्येक को 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 
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बिलसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी की ओर स ेदर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार महिला रिंकी देवी ने 13 दिसंबर, 2013 को शाम सात बजे बहाने से उसे अपने घर बुला लिया। रात में करीब 11 बजे बिलसंडा थाना क्षेत्र के गांव हर्रायपुर के प्रदीप कुमार उर्फ नेतराम तथा सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव रूपपुर कमालू के विजय पुत्र गंगाराम रिंकी के घर आ गए। यह दोनों रिंकी के रिश्तेदार हैं। उनके आने पर किशोरी जाने लगी तो रिंकी ने जबरदस्ती उसे रोक लिया और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद प्रदीप और विजय ने उससे बलात्कार किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने दोनों आरोपियों को पीड़िता के साथ बलात्कार करने और सहयोग करने वाली महिला को पॉक्सो एक्ट में भी दोषी पाया। तीनों को 21-21 वर्ष कैद और प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से पैरवी प्रभारी डीजीसी अपराध काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने की।
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