फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   आंगनबाड़ी कार्यकत्री के साथ छेड़छाड़, मारपीट के आरोपी को कैद

छेड़छाड़ के मामले में दो वर्ष की सजा

Sat, 16 Dec 2017 06:54 PM IST
Updated Sat, 16 Dec 2017 06:54 PM IST
विज्ञापन
आंगनबाड़ी कार्यकत्री के साथ छेड़छाड़, मारपीट के आरोपी को कैद
अदालत। - फोटो : amar ujala
- 2014 को आंगनबाड़ी वर्कर ने किया था मुकदमा
विज्ञापन


पीलीभीत। स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट संजीव शुक्ला ने एक आंगनबाड़ी वर्कर से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में युवक को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा और 2500 रुपये अर्थदंड डाला है।

सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव की एक आंगनबाड़ी वर्कर ने दस अक्तूबर 2014 को थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि नौ अक्तूबर को पांच बजे जंगरौली पुल से अपने गांव जा रही थी। इस बीच रास्ते में ग्राम मधुडांडी के नरेश ने उसको रोक लिया। अश्लील बातें करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की गई। इसका विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता के बच्चे को छीनकर जमीन पर फेंक दिया और मारपीट करते हुए अश्लील हरकत की। वाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायालय ने नरेश को पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से पैरवी एडीजीसी अश्वनी कुमार सिंह ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed