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छेड़छाड़ के मामले में दो वर्ष की सजा
Updated Sat, 16 Dec 2017 06:54 PM IST
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अदालत।
- फोटो : amar ujala
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- 2014 को आंगनबाड़ी वर्कर ने किया था मुकदमा
पीलीभीत। स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट संजीव शुक्ला ने एक आंगनबाड़ी वर्कर से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में युवक को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा और 2500 रुपये अर्थदंड डाला है।
सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव की एक आंगनबाड़ी वर्कर ने दस अक्तूबर 2014 को थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि नौ अक्तूबर को पांच बजे जंगरौली पुल से अपने गांव जा रही थी। इस बीच रास्ते में ग्राम मधुडांडी के नरेश ने उसको रोक लिया। अश्लील बातें करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की गई। इसका विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता के बच्चे को छीनकर जमीन पर फेंक दिया और मारपीट करते हुए अश्लील हरकत की। वाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायालय ने नरेश को पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से पैरवी एडीजीसी अश्वनी कुमार सिंह ने की।
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पीलीभीत। स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट संजीव शुक्ला ने एक आंगनबाड़ी वर्कर से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में युवक को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा और 2500 रुपये अर्थदंड डाला है।
सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव की एक आंगनबाड़ी वर्कर ने दस अक्तूबर 2014 को थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि नौ अक्तूबर को पांच बजे जंगरौली पुल से अपने गांव जा रही थी। इस बीच रास्ते में ग्राम मधुडांडी के नरेश ने उसको रोक लिया। अश्लील बातें करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की गई। इसका विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता के बच्चे को छीनकर जमीन पर फेंक दिया और मारपीट करते हुए अश्लील हरकत की। वाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायालय ने नरेश को पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से पैरवी एडीजीसी अश्वनी कुमार सिंह ने की।
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