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गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्र सहित तीन को 10 वर्ष की कैद

Thu, 07 Mar 2019 11:11 PM IST
Prashant Singh Prashant Singh
Updated Thu, 07 Mar 2019 11:11 PM IST
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गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्र सहित तीन को 10 वर्ष की कैद
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित तीन आरोपियों को दोषी पाकर प्रत्येक को दस वर्ष का कारावास और प्रत्येक दस-दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। एक आरोपी फरार है, उसका गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
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घटना पीलीभीत जिले के थाना सेहरामऊ उत्तरी की है। वादी मुकदमा श्यामाचरण ने 17 अक्तूबर 2017 को मुकदमा दर्ज कराया। जिसके अनुसार रात आठ बजे उसका बेटा उमाशंकर घर से बाहर गया था। रास्ते में उसके गांव के गुड्डू ने मोबाइल फोन की रोशनी उसके बेटे उमाशंकर पर डाली। जिसका उमाशंकर ने विरोध किया। इसी बात को लेकर गुड्डू, उसका भाई टोनी, पिता जानकी, चेतराम निवासी ग्राम हीरपुर थाना सेहरामऊ उत्तरी ने गालियां देना शुरू कर दी और लाठी डंडों से मारपीट की। मौके पर वादी और उसका पुत्र हरबंस मौके पर पहुंचे। इन दोनों को भी मारा पीटा। मारपीट में उमाशंकर बेहोश हो गया। उसे बेहोशी की हालत में थाने ले जाया गया। बाद में इलाज के दौरान उमाशंकर की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने जानकी, उसके पुत्र गुड्डू और चेतराम को दोषी पाकर दस वर्ष कैद और प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से से दंडित किया है। चौथा आरोपी टोनी फरार हो गया। उसका गैर जमानती वारंट जारी है।
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