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बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने वाले कसा शिकंजा

Fri, 08 Sep 2017 05:59 PM IST
Updated Fri, 08 Sep 2017 05:59 PM IST
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बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने वाले कसा शिकंजा

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बिलसंडा (पीलीभीत)। बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने वाले युवक पर बिलसंडा पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसा। देर रात तहरीर मिलने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जिसके बाद शुक्रवार को चालान कर दिया है।

बता दें कि डीएम के निर्देश पर बृहस्पतिवार को करेलनी (बिलसंडा) चौकी क्षेत्र के एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। टीम में ड्रग इंस्पेक्टर बबीता रानी, तहसीलदार बीसलपुर अजय सक्सेना, एसओ चंद्र प्रकाश आदि थे। यहां कागज चेक करने के साथ ही कई दवाइयां कब्जे में ली गई। मेडिकल संचालक को हिरासत में लेकर टीम थाना बिलसंडा लाई। जहां काफी देर तक चली पूछताछ के बाद मेडिकल स्टोर के अवैध तरीके से संचालित होने की बात सामने आई। मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया था। जिसके बाद शुक्रवार को कानूनी कार्रवाई की गई है। एसओ बिलसंडा ने बताया कि अवैध तरीके से मेडिकल स्टोर चला रहे करेली गांव निवासी रामकुमार पुत्र नत्थूलाल के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। मेडिकल स्टोर से बरामद की गई सामग्री जब्त कर आरोपी का चालान कर दिया है।
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