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बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 20 Jun 2019 12:15 AM IST
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पीलीभीत। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने ढाई साल पहले दो वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी जितेंद्र कुमार को दोषी पाकर आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड वसूल होने पर उसमें से पांच हजार की धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। थाना माधोटांडा में जितेंद्र कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके अनुसार 12 फरवरी, 2017 को शाम पांच बजे दो वर्षीय बालिका अपने घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी युवक जितेंद्र वहा पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर पर परिवारीजन और अन्य लोग पहुंच गए। वहां पर बच्ची खून से लथपथ थी, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची का मेडिकल कराया। बच्ची की मां का कलमबंद बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी नवयुवक है और दिव्यांग है। मामले की सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने आरोपी जितेंद्र कुमार को दोषी पाकर आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी घटना के समय से ही जिला कारागार में बंद है। अभियोजन की ओर से मनोज मिश्रा और विजेंद्र मोहन दीक्षित ने पैरवी की।
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