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मारपीट कर धमकाने के छह आरोपियों को पांच वर्ष कैद, जुर्माना
Updated Sat, 03 Feb 2018 07:16 PM IST
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मारपीट में छह को पांच वर्ष कैद, जुर्माना
एक केस में पिता-पुत्र सहित चार, दूसरे में हैं दो आरोपी
अमर उजाला ब्यूरो
पीलीभीत। स्पेशल जज ईसी एक्ट अमरजीत वर्मा ने मारपीट कर धमकाने के छह आरोपियों को दोषी पाकर पांच वर्ष कैद और अर्थदंड से दंडित किया है। एक केस में चार आरोपी है, जबकि क्रॉस केस में दो आरोपी हैं।
बिलसंडा थाना पर ग्राम हरहरपुर निवासी निशान सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके अनुसार 11 जुलाई 2013 को वह खेत में खाद लगाकर आ रहा था। ग्राम बबूरा में रामनिवास उर्फ गुड्डू की आढ़त के सामने पहुंचा तो वहां पहले से घात लगाए बैठे रामनिवास और उसके पुत्र गौरव, सौरभ और मुनीम दिनेश ने लाठी डंडा, बांका और चाकू से हमला कर दिया, मारपीट की गई। गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज ईसी एक्ट अमरजीत वर्मा ने चारों आरोपियों को पांच साल की सजा और चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
इधर, इसी मामले से संबंधित क्रास केस में रामनिवास ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके अनुसार उसकी आढ़त गांव बबूरा में है। वह अपने पुत्रों गौरव, सौरभ के साथ आढ़त पर बैठा था। निशान सिंह व रतन सिंह ट्रैक्टर लेकर आए और जान से मारने के इरादे से ट्रैक्टर उनपर चढ़ा दिया। जान बचाने को जब वह लोग दुकान में भागे तो आरोपियों ने उनको बांका, तलवार और लाठी से पीटा। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध नेमचंद वर्मा ने पीड़ित पक्षों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। सुनवाई के बाद स्पेशल जज ईसी एक्ट अमरजीत वर्मा ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा और चार-चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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एक केस में पिता-पुत्र सहित चार, दूसरे में हैं दो आरोपी
अमर उजाला ब्यूरो
पीलीभीत। स्पेशल जज ईसी एक्ट अमरजीत वर्मा ने मारपीट कर धमकाने के छह आरोपियों को दोषी पाकर पांच वर्ष कैद और अर्थदंड से दंडित किया है। एक केस में चार आरोपी है, जबकि क्रॉस केस में दो आरोपी हैं।
बिलसंडा थाना पर ग्राम हरहरपुर निवासी निशान सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके अनुसार 11 जुलाई 2013 को वह खेत में खाद लगाकर आ रहा था। ग्राम बबूरा में रामनिवास उर्फ गुड्डू की आढ़त के सामने पहुंचा तो वहां पहले से घात लगाए बैठे रामनिवास और उसके पुत्र गौरव, सौरभ और मुनीम दिनेश ने लाठी डंडा, बांका और चाकू से हमला कर दिया, मारपीट की गई। गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज ईसी एक्ट अमरजीत वर्मा ने चारों आरोपियों को पांच साल की सजा और चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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इधर, इसी मामले से संबंधित क्रास केस में रामनिवास ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके अनुसार उसकी आढ़त गांव बबूरा में है। वह अपने पुत्रों गौरव, सौरभ के साथ आढ़त पर बैठा था। निशान सिंह व रतन सिंह ट्रैक्टर लेकर आए और जान से मारने के इरादे से ट्रैक्टर उनपर चढ़ा दिया। जान बचाने को जब वह लोग दुकान में भागे तो आरोपियों ने उनको बांका, तलवार और लाठी से पीटा। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध नेमचंद वर्मा ने पीड़ित पक्षों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। सुनवाई के बाद स्पेशल जज ईसी एक्ट अमरजीत वर्मा ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा और चार-चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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