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आरोपी ने दूसरे को करा दिया सरेंडर, फिर कराई जमानत

Sun, 10 Dec 2017 07:14 PM IST
Updated Sun, 10 Dec 2017 07:14 PM IST
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आरोपी ने दूसरे को करा दिया सरेंडर, फिर कराई जमानत
crime scene - फोटो : अमर उजाला
पीलीभीत। दिसंबर 2016 में सुनगढ़ी थाना पर दर्ज किए गए गोवध अधिनियम के मुकदमे के आरोपी मैनाठेर (मुरादाबाद) केडिगरपुर निवासी गौसे आलम ने एक अधिवक्ता की मदद से सितंबर माह में दूसरे युवक को अपनी पहचान देकर कोर्ट में हाजिर कर दिया। 26 दिन जेल में रहने के बाद आरोपी के स्थान पर जेल गए युवक की जमानत करा ली गई। दो माह बाद चार दिसंबर को आरोपी के बयान दर्ज करने के दौरान पुलिस को मामले में संदिग्धता प्रतीत हुई। जिसके बाद आरोपी और जेल गए युवक के फोटो मिलान किए गए तो खेल उजागर हो गया। इसके बाद शनिवार देर शाम को दरोगा ने अधिवक्ता समेत चार पर कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।
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भिकारीपुर (सुनगढ़ी) चौकी प्रभारी बलवीर सिंह ने बताया कि 26 दिसंबर 2016 में जानलेवा हमला करने, तोड़फोड़ और गोवध अधिनियम के तहत मैनाठेर (मुरादाबाद) केडिगरपुर निवासी गौसे आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी ने अधिवक्ता शकील अहमद की मदद से अपने नाम पर किसी दूसरे युवक को आठ सितंबर 2017 को सीजेएम कोर्ट में पेश कर दिया। उसकी अपने नाम पते की फर्जी आईडी भी बनवा दी। न्यायालय से सुनवाई के बाद गौसे आलम बनकर पेश किए गए युवक को जेल भेज दिया गया। उसकी चार अक्तूबर 2017 को जमानत हो सकी। बीती चार दिसंबर को मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई करते हुए दरोगा बलवीर सिंह आरोपी के बयान लेने उसके घर पहुंचे। यहां बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने गौसे आलम के कभी जेल न जाने की बात कही, जबकि परिवारवाले अक्तूबर माह में जमानत कराने की बात कहते रहे। दो तरह के बयान सामने आने पर दरोगा को शक हुआ तो वह आरोपी गौसे आलम की फोटो लेकर लौट आए। यहां आने के बाद कोर्ट से जेल भेजे गए युवक का फोटो निकलवाकर मिलान किया गया। इसमें दोनों फोटो अलग-अलग निकले। इसकी जानकारी अफसरों को दी गई। जिसके बाद शनिवार देर शाम दरोगा ने कोतवाली पुलिस को मामले की तहरीर दी। कोतवाल एसके सिंह ने बताया कि आरोपी गौसे आलम, अधिवक्ता शकील अहमद, जमानत लेने वाले मुरादाबाद जिले के मझोला क्षेत्र के ग्राम धीमरी निवासी शहजाद और कादिर अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
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