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Gonda News: तत्कालीन व वर्तमान डीपीओ व तीन अन्य पर एफआईआर
Sat, 29 Aug 2026 11:21 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:21 PM IST
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करनैलगंज। ग्राम कंजेमऊ के आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरण के लिए मिले ड्राई राशन के कथित गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यायालय के आदेश पर करनैलगंज पुलिस ने जिला कार्यक्रम अधिकारी समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
गांव निवासी लाल कुमार सिंह की शिकायत पर दर्ज रिपोर्ट में बाल विकास परियोजना अधिकारी करनैलगंज महेंद्र वर्मा, लिपिक एवं प्रभारी गोदाम कृष्णदेव, गुलाब स्वयं सहायता समूह कंजेमऊ की अध्यक्ष आरती वर्मा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य और वर्तमान जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि अधिकारियों और स्वयं सहायता समूह की कथित मिलीभगत से तीन माह का दाल, तेल और दलिया आंगनबाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंचाया गया।
शिकायतकर्ता के अनुसार, जुलाई 2024 में राशन वितरण में अनियमितता की जानकारी मिलने पर उन्होंने परियोजना और जिला स्तर के अधिकारियों से शिकायत की थी। आरोप है कि शिकायत के बावजूद मामले में कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत राशन उठान और वितरण से संबंधित अभिलेख मांगे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूरी सूचना उपलब्ध कराने के बजाय शुल्क जमा करने को कहा गया और बाद में भी संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।
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कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की विवेचना की जा रही है और संबंधित अभिलेख तलब किए गए हैं।
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गांव निवासी लाल कुमार सिंह की शिकायत पर दर्ज रिपोर्ट में बाल विकास परियोजना अधिकारी करनैलगंज महेंद्र वर्मा, लिपिक एवं प्रभारी गोदाम कृष्णदेव, गुलाब स्वयं सहायता समूह कंजेमऊ की अध्यक्ष आरती वर्मा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य और वर्तमान जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि अधिकारियों और स्वयं सहायता समूह की कथित मिलीभगत से तीन माह का दाल, तेल और दलिया आंगनबाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंचाया गया।
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शिकायतकर्ता के अनुसार, जुलाई 2024 में राशन वितरण में अनियमितता की जानकारी मिलने पर उन्होंने परियोजना और जिला स्तर के अधिकारियों से शिकायत की थी। आरोप है कि शिकायत के बावजूद मामले में कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत राशन उठान और वितरण से संबंधित अभिलेख मांगे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूरी सूचना उपलब्ध कराने के बजाय शुल्क जमा करने को कहा गया और बाद में भी संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।
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कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की विवेचना की जा रही है और संबंधित अभिलेख तलब किए गए हैं।