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साहूकारी अधिनियम में आरोपी को अदालत ने भेज दिया जेल
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पीलीभीत। साहूकारी अधिनियम के आरोपी को अदालत ने बुधवार को जेल भेज दिया। आरोपी हरीश गंगवार को पेश करने के लिए सीओ अदालत पहुंचे थे। मामला बीसलपुर कोतवाली में मंगलवार को दर्ज किया गया था।
शाहजहांपुर जिले के खुटार क्षेत्र के गांव बिजौरा बिजौरी निवासी अनुसूचित जाति के मनोज कुमार ने बीसलपुर निवासी हरीश गंगवार के खिलाफ साहूकारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि उसने अपना ट्रैक्टर गिरवी रखा था। ब्याज समेत रुपये अदा करने के बाद भी ट्रैक्टर वापस नहीं दिया। ट्रैक्टर वापस मांगने पर विवाद के बाद मारपीट की गई। इसी मामले में मनोज कुमार मंगलवार को दोपहर एसपी कार्यालय पहुंचा था।
उसने कार्यालय आने से पहले कीटनाशक पी लिया था। एसपी कार्यालय में जब हालत बिगड़ी तो पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। उसके बाद उसे बरेली रेफर किया गया था।
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इधर, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति/अपर जिला सत्र न्यायाधीश राकेश वशिष्ठ की अदालत में बुधवार को आरोपी को पेश किया गया। अदालत ने उसे जेल भेजने का आदेश दिया है।
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शाहजहांपुर जिले के खुटार क्षेत्र के गांव बिजौरा बिजौरी निवासी अनुसूचित जाति के मनोज कुमार ने बीसलपुर निवासी हरीश गंगवार के खिलाफ साहूकारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि उसने अपना ट्रैक्टर गिरवी रखा था। ब्याज समेत रुपये अदा करने के बाद भी ट्रैक्टर वापस नहीं दिया। ट्रैक्टर वापस मांगने पर विवाद के बाद मारपीट की गई। इसी मामले में मनोज कुमार मंगलवार को दोपहर एसपी कार्यालय पहुंचा था।
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उसने कार्यालय आने से पहले कीटनाशक पी लिया था। एसपी कार्यालय में जब हालत बिगड़ी तो पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। उसके बाद उसे बरेली रेफर किया गया था।
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इधर, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति/अपर जिला सत्र न्यायाधीश राकेश वशिष्ठ की अदालत में बुधवार को आरोपी को पेश किया गया। अदालत ने उसे जेल भेजने का आदेश दिया है।