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Pilibhit News: जानलेवा हमला करने वाले को तीन साल का कारावास

Fri, 20 Jan 2023 06:30 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 20 Jan 2023 06:30 AM IST
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court
पीलीभीत। जानलेवा हमला करने के आरोपी को जिला न्यायाधीश सुधीर कुमार ने दोषी पाते हुए नौ हजार रुपये अर्थदंड और तीन साल के कारावास से दंडित किया है। जगह के विवाद को लेकर 2018 में बिलसंडा के गांव मरैना में घटना हुई थी।
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बिलसंडा के गांव मरैना निवासी नन्हेलाल ने 17 अगस्त 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि वह 16 अगस्त 2018 को अपने दरवाजे के बाहर पाकड़ के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। करीब साढ़े आठ बजे गांव निवासी रंजीत आया और जगह के विवाद को लेकर गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर रंजीत ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया। गोली उसके पैर की एड़ी मे लगा। अपने भाई रामपाल और रामचरन के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना शुरू की।
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पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय मे कई गवाह पेश किए। आरोपी ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध ) महेंद्र पाल गंगवार ने की।
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