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Pilibhit News: paddy perchage

Tue, 29 Nov 2022 11:59 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 29 Nov 2022 11:59 PM IST
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पीलीभीत। बालक से अप्राकृतिक संबंध बनाने वाले दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम न्यायालय की न्यायाधीश अर्चना गुप्ता ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा और 90 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना जहानाबाद क्षेत्र में दिसंबर 2018 को हुई थी।
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जहानाबाद थाना क्षेत्र के एक मजदूर ने 17 दिसंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि वह घटना के दिन मजदूरी करने बाहर गया हुआ था। घर में पत्नी और बच्चे थे। सोनू कटियार उसके पांच वर्षीय पुत्र को बहला फुसलाकर ले गया। पड़ोसी होने के कारण उसका पुत्र साथ चला गया। आरोपी ने अपने घर ले जाकर पुत्र के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। पता चलने पर पत्नी ने डायल 112 पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कुकर्म, पाक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए गए। आरोपी ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार शुक्ला ने पैरवी की।
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