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चोरी की योजना बनाते पकड़े गए आरोपी को सात वर्ष कैद, डेढ़ हजार जुर्माना
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पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अभिषेक पांडेय ने चोरी की योजना बनाते समय बीसलपुर पुलिस द्वारा पकड़े गए शाहजहांपुर जिले के थाना कटरा के गांव सुल्तानपुर गांव निवासी प्रेमपाल को दोषी पाकर सात वर्ष की कैद और डेढ़ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने अपने जुर्म से इकबाल किया।
अभियोजन के अनुसार बीसलपुर पुलिस 15 मई 2018 को क्षेत्र में गश्त कर रही थी। गांव जोगीठेर के पास पता लगा कि कुछ अपराधी चोरी की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने मौके से चार लोग लाल बहादुर, अरविंद, प्रेमपाल और अतुल को पकड़ा। इनके पास से अवैध असलहा भी बरामद हुए। आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। सरकारी पक्ष ने इस मामले में तीन गवाहों को पेश किया। अभियुक्त प्रेमपाल ने स्वेच्छा से अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। उसकी पत्रावली अलग कर सुनवाई शुरू की गई। न्यायालय में प्रेमपाल ने कहा कि वह गरीब मजदूर है। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं। उसके जेल मेें रहने पर परिवार भुखमरी की कगार पर है। उसने कम से कम सजा की प्रार्थना की। यह भी बताया कि वह 16 मई 2018 से जेल में बंद है। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश अभिषेक पांडेय ने प्रेमपाल को दोषी पाकर सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार बीसलपुर पुलिस 15 मई 2018 को क्षेत्र में गश्त कर रही थी। गांव जोगीठेर के पास पता लगा कि कुछ अपराधी चोरी की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने मौके से चार लोग लाल बहादुर, अरविंद, प्रेमपाल और अतुल को पकड़ा। इनके पास से अवैध असलहा भी बरामद हुए। आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। सरकारी पक्ष ने इस मामले में तीन गवाहों को पेश किया। अभियुक्त प्रेमपाल ने स्वेच्छा से अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। उसकी पत्रावली अलग कर सुनवाई शुरू की गई। न्यायालय में प्रेमपाल ने कहा कि वह गरीब मजदूर है। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं। उसके जेल मेें रहने पर परिवार भुखमरी की कगार पर है। उसने कम से कम सजा की प्रार्थना की। यह भी बताया कि वह 16 मई 2018 से जेल में बंद है। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश अभिषेक पांडेय ने प्रेमपाल को दोषी पाकर सजा सुनाई।
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