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सस्पेंड वीडीओ ने सीडीओ कार्यालय में काटा हंगामा
ब्यूरो/अमर उजाला, पीलीभीत
Updated Sat, 02 Apr 2016 11:16 PM IST
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चार्ज न लेने के आरोप में सस्पेंड किए गए ग्राम पंचायत अधिकारी (वीडीओ) ने सीडीओ कार्यालय में हंगामा काटा और सीडीओ पर स्टे की जानकारी होेने के बावजूद जानबूझ कर सस्पेंड करने का आरोप लगाया।
डीएम मासूम अली ने पिछले दिनों लॉटरी सिस्टम से पर्ची निकालकर जिले के सभी 84 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों के तैनाती स्थल बदलकर 31 मार्च तक ज्वाइनिंग के आदेश दिए थे। इस पर 31 मार्च को ही लगभग सभी ने नई तैनाती स्थल पर ज्वाइन कर लिया, लेकिन मरौरी ब्लाक के ग्राम पंचायत अधिकारी अंगनलाल ने ज्वाइन नहीं किया। उनका कहना था कि जिस न्याय पंचायत से उन्हें हटाया जा रहा था वहां उन्होंने कुछ माह पूर्व ही ज्वाइन किया था और इस आधार पर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। 31 को ज्वाइन न करने पर सीडीओ इंद्रदेव द्विवेदी ने पहली मार्च को खंड विकास अधिकारी कार्यालय से मिली रिपोर्ट के आधार पर अंगनलाल को ज्वाइन न करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया। वहीं अंगनलाल का कहना था कि सस्पेंशन आर्डर तैयार होने से पूर्व ही उन्हें कोर्ट से स्टे हो गया था, जिसकी मौखिक जानकारी उन्होंने सीडीओ को दे दी। बावजूद इसके सीडीओ ने जानबूझ कर उसे सस्पेंड कर दिया। शनिवार को उसने स्टे की कापी भी सीडीओ को उपलब्ध करा दी। इसको लेकर सीडीओ कार्यालय में काफी देर तक हंगामा रहा। इस बावत जानकारी करने पर सीडीओ ने बताया कि डीएम के आदेश के उल्लंघन पर वीडीओ को सस्पेंड किया गया है। स्टे पहली अप्रैल को जारी हुआ है, जिसकी प्रति आज मिली है, जबकि ज्वाइन करने की तारीख 31 मार्च थी।
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डीएम मासूम अली ने पिछले दिनों लॉटरी सिस्टम से पर्ची निकालकर जिले के सभी 84 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों के तैनाती स्थल बदलकर 31 मार्च तक ज्वाइनिंग के आदेश दिए थे। इस पर 31 मार्च को ही लगभग सभी ने नई तैनाती स्थल पर ज्वाइन कर लिया, लेकिन मरौरी ब्लाक के ग्राम पंचायत अधिकारी अंगनलाल ने ज्वाइन नहीं किया। उनका कहना था कि जिस न्याय पंचायत से उन्हें हटाया जा रहा था वहां उन्होंने कुछ माह पूर्व ही ज्वाइन किया था और इस आधार पर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। 31 को ज्वाइन न करने पर सीडीओ इंद्रदेव द्विवेदी ने पहली मार्च को खंड विकास अधिकारी कार्यालय से मिली रिपोर्ट के आधार पर अंगनलाल को ज्वाइन न करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया। वहीं अंगनलाल का कहना था कि सस्पेंशन आर्डर तैयार होने से पूर्व ही उन्हें कोर्ट से स्टे हो गया था, जिसकी मौखिक जानकारी उन्होंने सीडीओ को दे दी। बावजूद इसके सीडीओ ने जानबूझ कर उसे सस्पेंड कर दिया। शनिवार को उसने स्टे की कापी भी सीडीओ को उपलब्ध करा दी। इसको लेकर सीडीओ कार्यालय में काफी देर तक हंगामा रहा। इस बावत जानकारी करने पर सीडीओ ने बताया कि डीएम के आदेश के उल्लंघन पर वीडीओ को सस्पेंड किया गया है। स्टे पहली अप्रैल को जारी हुआ है, जिसकी प्रति आज मिली है, जबकि ज्वाइन करने की तारीख 31 मार्च थी।
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