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Pilibhit News: सहायक आयुक्त स्टांप ने निरस्त किया नोटिस
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पीलीभीत। सहायक आयुक्त स्टांप ने उप निबंधक की ओर जारी किए गए नोटिस को निरस्त कर दिया है। साथ ही इस बात को भी स्वीकार किया है कि पर्याप्त स्टांप शुल्क को अदा किया गया।
मोहल्ला रजागंज निवासी सुगरा बेगम पत्नी स्व. मोहम्मद मियां , शेरपुर कलां निवासी गुलनाज अल्वी पत्नी मोहम्मद जावेद शाह एवं मोहम्मद जावेद शाह पुत्र मोहम्मद अली शाह ने उप निबंधक पूरनपुर के यहां 21 अप्रैल 2022 को एक रजिस्ट्री कराई। इस पर पूरनपुर के उप निबंधक ने अपनी आख्या में लिखा कि संख्या 3693/2013 मेें मौजा आराजी ग्राम शेरपुर कलां तहसील पूरनपुर में 250.929 वर्ग मीटर विक्रय किया गया है।
इसे गाटा संख्या 344 रकबा 2.456 हेक्टेयर में माना व समझा जाए। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि मूल विलेख किस आराजी व कितने रकबे में से 250.929 वर्ग मीटर भूमि विक्रय किया गया है। इसपर बाजारी मूल्य पर निर्धारित दर के मुताबिक 36300 रुपये के स्टाम्प शुल्क की देयता साबित होती है।
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उप निबंधक की ओर से इस संबंध में प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बाद महिला न्यायालय में उपस्थित हुई और उपजिलाधिकारी के पारित आदेश व तहसील पूरनपुर की जांच आख्या के अलावा खतौनी सहित आपत्ति प्रस्तुत की।
इसमें कहा गया कि जांच आख्या गलत है। कथित प्लाट क्रय किया था उसका बिक्रीत गाटा का संपूर्ण रकबा 2.456 हेक्टेयर लिखना छूट गया था, बाद में इसको अंकित कर दिया गया।
साथ ही इंडियन स्टाम्प एक्ट की धारा 34(ए) के अन्तर्गत विधिवत स्टांप शुल्क भी अदा किया गया। बताया जाता है कि आपत्ति का सहायक आयुक्त स्टांप वाल्मीक त्रिपाठी ने गहनता से परीक्षण किया।
इसके बाद सहायक आयुक्त स्टांप ने नोटिस निरस्त करते हुए यह स्वीकार किया कि प्रतिवादी गुलनाज अल्वी पत्नी मोहम्मद जावेद शाह, मोहम्मद जावेद शाह पुत्र मोहम्मद अली शाह ने पर्याप्त स्टाम्प अदा किया है।
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मोहल्ला रजागंज निवासी सुगरा बेगम पत्नी स्व. मोहम्मद मियां , शेरपुर कलां निवासी गुलनाज अल्वी पत्नी मोहम्मद जावेद शाह एवं मोहम्मद जावेद शाह पुत्र मोहम्मद अली शाह ने उप निबंधक पूरनपुर के यहां 21 अप्रैल 2022 को एक रजिस्ट्री कराई। इस पर पूरनपुर के उप निबंधक ने अपनी आख्या में लिखा कि संख्या 3693/2013 मेें मौजा आराजी ग्राम शेरपुर कलां तहसील पूरनपुर में 250.929 वर्ग मीटर विक्रय किया गया है।
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इसे गाटा संख्या 344 रकबा 2.456 हेक्टेयर में माना व समझा जाए। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि मूल विलेख किस आराजी व कितने रकबे में से 250.929 वर्ग मीटर भूमि विक्रय किया गया है। इसपर बाजारी मूल्य पर निर्धारित दर के मुताबिक 36300 रुपये के स्टाम्प शुल्क की देयता साबित होती है।
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उप निबंधक की ओर से इस संबंध में प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बाद महिला न्यायालय में उपस्थित हुई और उपजिलाधिकारी के पारित आदेश व तहसील पूरनपुर की जांच आख्या के अलावा खतौनी सहित आपत्ति प्रस्तुत की।
इसमें कहा गया कि जांच आख्या गलत है। कथित प्लाट क्रय किया था उसका बिक्रीत गाटा का संपूर्ण रकबा 2.456 हेक्टेयर लिखना छूट गया था, बाद में इसको अंकित कर दिया गया।
साथ ही इंडियन स्टाम्प एक्ट की धारा 34(ए) के अन्तर्गत विधिवत स्टांप शुल्क भी अदा किया गया। बताया जाता है कि आपत्ति का सहायक आयुक्त स्टांप वाल्मीक त्रिपाठी ने गहनता से परीक्षण किया।
इसके बाद सहायक आयुक्त स्टांप ने नोटिस निरस्त करते हुए यह स्वीकार किया कि प्रतिवादी गुलनाज अल्वी पत्नी मोहम्मद जावेद शाह, मोहम्मद जावेद शाह पुत्र मोहम्मद अली शाह ने पर्याप्त स्टाम्प अदा किया है।