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Pilibhit News: आगजनी के दोषी को 10 वर्ष की कैद

Wed, 09 Oct 2024 12:08 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Oct 2024 12:08 AM IST
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Arson accused sentenced to 10 years in prison
पीलीभीत। आगजनी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 52 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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थाना सुनगढ़ी के ग्राम विल्हा खुजराह की वादनी सावित्री देवी ने थाना सुनगढ़ी में तहरीर देकर कहा कि 12 अप्रैल 2021 को शाम सात बजे उसका पड़ोसी हरचरन घर में घुस आया और बोला तेरा पति उसके भाई के खिलाफ चुनाव में दूसरे पक्ष का साथ दे रहा है। उसने घर में आग लगा कर सब को मार डालने की धमकी दी।
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उस समय उसका पति घर पर नहीं था। रात दो बजे हेमराज ने पशुशाला में आग लगा दी, जिसमें चार भैंस, एक पड़िया व एक घोड़ा बुरी तरह जल गए। उसका पुत्र रोहित बचाने गया तो वह भी आग की चपेट में आ गया। वह अस्पताल में भर्ती रही। घर का काफी सामान भी जल गया।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में हरचरन को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से वादी सहित कई गवाह न्यायालय मे पेश किए वहीं दूसरी ओर आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हरचरन को दोषी पाते हुए दंडित किया।
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