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Pilibhit News: मुख्यालय के साथ पूरनपुर व बीसलपुर में भी होगा मतदान
Wed, 30 Jul 2025 12:08 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Wed, 30 Jul 2025 12:08 AM IST
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पीलीभीत। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की निर्वाचन प्रक्रिया में इस बार जिला मुख्यालय के साथ पूरनपुर और बीसलपुर में भी मतदान केंद्र बनाकर मतदान कराया जाएगा।
उच्च न्यायालय के पत्र के आधार पर जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने निर्वाचन के लिए तीन न्यायिक अधिकारियों के नाम तय किए हैं। बार काउंसिल के लिए प्रदेश से 25 सदस्यों का चुनाव होता है। इनमें से ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि का चुनाव किया जाता है। अधिवक्ता वरीयता क्रम में एक से लेकर 25 क्रम तक 25 अधिवक्ता उम्मीदवारों को मत देते हैं।
मतदान के उपरांत मतगणना में सबसे पहले निर्धारित प्रथम वरीयता मत पाने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया जाता है।
विधि शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रदेश बार काउंसिल ही पंजीकरण के उपरांत वकालत करने का लाइसेंस प्रदान करने से लेकर अधिवक्ताओं पर अनुशासन की कार्रवाई, उनके विधि व्यवसाय के लाइसेंस को निलंबित करने आदि का अधिकार रखती है।
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पहले जिला मुख्यालय पर ही मतदान होता था। इस बार निर्वाचन के लिए न्यायिक अधिकारियों को नामित करने के लिए बार काउंसिल के चेयरमैन शिव किशोर गौड़ ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया। इस क्रम में उच्च न्यायालय के आदेश पर जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने जिला मुख्यालय के साथ सिविल जज न्यायालय बीसलपुर एवं ग्राम न्यायालय पूरनपुर में भी मतदान कराने की व्यवस्था की है।
जिला मुख्यालय पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय/ महिला संरक्षण छांगुर राम, पूरनपुर ग्राम न्यायालय के लिए न्यायाधिकारी अरुण कुमार एवं सिविल जज न्यायालय बीसलपुर के लिए सिविल जज दुष्यंत शर्मा को न्यायिक अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। वहीं, सभी तैयारियां भी लगभग पूर्ण हो चुकी हैं।
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उच्च न्यायालय के पत्र के आधार पर जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने निर्वाचन के लिए तीन न्यायिक अधिकारियों के नाम तय किए हैं। बार काउंसिल के लिए प्रदेश से 25 सदस्यों का चुनाव होता है। इनमें से ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि का चुनाव किया जाता है। अधिवक्ता वरीयता क्रम में एक से लेकर 25 क्रम तक 25 अधिवक्ता उम्मीदवारों को मत देते हैं।
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मतदान के उपरांत मतगणना में सबसे पहले निर्धारित प्रथम वरीयता मत पाने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया जाता है।
विधि शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रदेश बार काउंसिल ही पंजीकरण के उपरांत वकालत करने का लाइसेंस प्रदान करने से लेकर अधिवक्ताओं पर अनुशासन की कार्रवाई, उनके विधि व्यवसाय के लाइसेंस को निलंबित करने आदि का अधिकार रखती है।
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पहले जिला मुख्यालय पर ही मतदान होता था। इस बार निर्वाचन के लिए न्यायिक अधिकारियों को नामित करने के लिए बार काउंसिल के चेयरमैन शिव किशोर गौड़ ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया। इस क्रम में उच्च न्यायालय के आदेश पर जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने जिला मुख्यालय के साथ सिविल जज न्यायालय बीसलपुर एवं ग्राम न्यायालय पूरनपुर में भी मतदान कराने की व्यवस्था की है।
जिला मुख्यालय पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय/ महिला संरक्षण छांगुर राम, पूरनपुर ग्राम न्यायालय के लिए न्यायाधिकारी अरुण कुमार एवं सिविल जज न्यायालय बीसलपुर के लिए सिविल जज दुष्यंत शर्मा को न्यायिक अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। वहीं, सभी तैयारियां भी लगभग पूर्ण हो चुकी हैं।