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Pilibhit News: बेनीपुर के सामूहिक हत्याकांड में दो भाइयों सहित तीनों आरोपी दोषमुक्त

Fri, 02 Feb 2024 02:38 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Feb 2024 02:38 AM IST
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All three accused including two brothers acquitted in Benipur mass murder case
पीलीभीत। थाना जहानाबाद क्षेत्र के गांव बेनीपुर में पांच साल पहले एक ही परिवार के पांच लोगों की जहर मिला दूध पिलाकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वशिष्ठ ने दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है। अभियोजन पक्ष इन पर लगे आरोपों को कोर्ट में साबित करने में नाकाम रहा।
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थाना जहानाबाद के गांव बेनीपुर के नरेशचंद वर्मा ने थाना जहानाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सात जनवरी 2019 को उनके बड़े भाई नेमचंद के साथ अक्सर आने-जाने वाले व्यक्ति लगभग रात करीब 7.30 बजे ट्रेन से उनके घर बेनीपुर आए थे। परिवार में पिता बेगराज, भाई नेमचंद, बहन गायत्री, भाभी ममता देवी, माता रामवती थीं। जो दो व्यक्ति घर आए थे, उन्हें नेमचंद्र रेलवे स्टेशन से लेकर आए थे। इन्हीं दोनों व्यक्तियों में दूध में तीव्र जहर मिलाकर पिता वेगराज, मां रामवती, भाई नेमचंद, बहन गायत्री और भाभी ममता को पिला दिया। इससे इन सभी की मृत्यु हो गई।
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घटना को अंजाम देने के बाद घर आए दोनों व्यक्ति फरार हो गए। पुलिस ने विवेचना की तो थाना भोजीपुरा, बरेली के ग्राम खंजनपुर निवासी तसलीम और उसके भाई सलीम के अलावा गुलशेर का नाम सामने आया। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में वादी सहित कई गवाह पेश किए गए। अभियोजन पक्ष अपने तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से तीनों अभियुक्तों पर लगे आरोपों को साबित नहीं कर सका। लिहाजा न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में तीनों अभियुक्तों गुलशेर, तसलीम और सलीम को दोष मुक्त करार दिया।


प्रधान मांग रहा था रिश्वत, न देने पर



धमकाया, लाभार्थी लटक गया फंदे पर



- कोर्ट के आदेश पर बरखेड़ा पुलिस ने दर्ज की प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट



- मृतक की पत्नी बोली- दो आवासों के लिए प्रधान ने मांगी थी 40 हजार रिश्वत, दस हजार दे चुका था पति



संवाद न्यूज एजेंसी



पीलीभीत। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जब युवक प्रधान को रिश्वत नहीं दे सका तो उसने उसे धमकाना शुरू कर दिया। आहत होकर लाभार्थी युवक ने आत्महत्या कर ली। बावजूद इसके बरखेड़ा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मृतक युवक की पत्नी ने कोर्ट के आदेश पर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई।




क्षेत्र के खजुरिया पचपेड़ा निवासी गीता देवी ने बताया कि दो प्रधानमंत्री आवासों के लिए प्रधान राजेंद्र कुमार 40 हजार रुपये सुविधा शुल्क मांग रहा था। महिला के पति ने 10 हजार रुपये प्रधान को पहले ही दे दिए। आवास निर्माण के 15 दिन के बाद शेष 30 हजार रुपये के लिए प्रधान उसके पति को प्रताड़ित करने लगा। प्रधान को रुपये न देने की स्थिति में वह उसे आवास की रकम वसूली व झूठे मुकदमें फंसाने की धमकी देने लगा। आए दिन गेट पर खड़े होकर गालियां देते हुए उसे परेशान करता था। इससे आहत होकर पति ने 17 नवंबर 2023 की सुबह साढ़े ग्यारह बजे फंदे पर लटककर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला ने 19 नवंबर को मामले की शिकायत बरखेड़ा पुलिस से की। पुलिस ने टालमटोल करते हुए महिला को थाने से टरका दिया। इसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर प्रधान राजेंद्र कुमार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली।
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